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जबलपुर: अवैध शराब के कारोबार, आरोपी तस्कर गिरफ्तार, 65 लीटर कच्ची शराब की जप्त,रांझी पुलिस की कार्यवाही

मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले की रांझी थाना पुलिस ने एक ऐसे आरोपों को गिरफ्तार किया है जो कच्ची शराब बेचने फिराक में खड़ा हुआ था पुलिस ने आरोपी को मुखबिर की सूचना पर घेराबंदी करते हुए गिरफ्तार किया है पकड़ा गया आरोपी शराब तस्कर के पास से पुलिस ने 65 लीटर कच्ची शराब जप्त करने की कार्यवाही की है जहां पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है

कप्तान के आदेश का पालन
जबलपुर पुलिस अधीक्षक सम्पत उपाध्याय द्वारा जिले मे पदस्थ समस्त राजपत्रित अधिकारियों एवं थाना प्रभारियों को अवैध मादक पदार्थ/शराब के कारोबार मंे लिप्त लोगों को चिन्हित करते हुये उनके विरूद्ध कार्यवाही हेतु आदेशित किया गया है।

आदेश के परिपालन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर आयुष गुप्ता एवं नगर पुलिस अधीक्षक रांझी सतीष कुमार साहू के मार्ग दर्शन में रांझी थाना प्रभारी उमेश गोलानी की टीम द्वारा आरोपी शराब तस्कर को 65 लीटर कच्ची शराब के साथ रंगे हाथ पकडा गया है।

थाना प्रभारी रांझी उमेश गोल्हानी ने बताया कि रात्रि झुरझुरू रोड़ पर पुल के पास लड्डू चिरकू के बाड़े के पास एक व्यक्ति अधिक मात्रा में शराब रखे बेचने की फिराक में खड़ा है सूचना पर मुखबिर के बताये स्थान पर दबिश दी गई जहां मुखबिर के बताये हुलिये का व्यक्ति 2 कुप्पी रखे दिखा जो पुलिस को देखकर भागने का प्रयास किया जिसे घेराबंदी कर पकड़ा गया, नाम पता पूछने पर अपना नाम सूरज सोनकर उम्र 22 वर्ष निवासी सामुदायिक भवन के पास बापूनगर रांझी बताया जिसके कब्जे में रखीं दोनों कुप्पियों को चैक करने पर लगभग 65 लीटर कच्ची शराब कीमती लगभग 6 हजार 500 रूपये की भरी मिली जिसे जप्त करते हुये आरोपी के विरूद्ध धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही की गई।

उल्लेखनीय भूमिका –
आरोपी को अवैध रूप से कच्ची शराब के साथ रंगे हाथ पकड़े में प्रधान आरक्षक पुरूषोत्तम, चंद्रभान सिंह, आरक्षक मनीष पटेल, अभिषेक की सराहनीय भूमिका रही।

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