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जबलपुर # दो हत्यारों को मिली आजीवन कारावास की सजा

जबलपुर। तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश सुधांशु सिन्हा की अदालत ने हत्या के आरोपित ग्राम बुडैली, मझौली निवासी लवकुश बर्मन और माखन बर्मन का दोष सिद्ध पाया। इसी के साथ दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुना दी। साथ ही छह-छह हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक ओम प्रकाश तिवारी ने दलील दी कि आरोपितों ने 27 दिसंबर 2021 को अनिल बर्मन की हत्या की थी। गमछा व जूते के लेस से गला घोंट दिया था।

इस पर मझौली थाने ने हत्या सहित अन्य धाराओं के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया था। अदालत में प्रस्तुत साक्ष्य व परिस्थितिजन्य साक्ष्य का सूक्ष्म मूल्यांकन करते हुए अदालत ने अभियुक्तगण को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुना दी।

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