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जबलपुर # महिला से मारपीट पर एक साल की जेल

जबलपुर। महिला ने मारपीट के आरोपी बरेला के रहने वाले बल्लू, दुक्खीलाल, देवेश और गोविंद को प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी सपना कनोडिया की अदालत ने एक-एक वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुना दी। साथ ही दो-दो हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। अभियाेजन की ओर से जिला लोक अभियोजन अधिकारी जयवीर सिंह यादव ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि 8 जुलाई 2011 को दाेपहर 12 बजे महिला अपने घर के आंगन में खड़ी थी। इसी दौरान दुक्खी कुम्हार ने गाली-गलौच शुरू कर दी। वह आंगन से ईंट उठाने कह रहा था। इस पर महिला ने कहा कि बंटवारा हो गया है, मैंने अपने हिस्से में ईंट रखी हैं। बंटवारा करवाने वालों को बुलवा लेती हूं। यह सुनकर दूसरे आरोपित भी एकत्र हो गए। सबने एकराय होकर बल्ले व घूसों से पिटाई शुरू कर दी। महिला और उसका बेटा जख्मी हो गए। रिपोर्ट पर बरेला पुलिस ने अपराध कायम कर लिया।

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