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जबलपुर: वेदिका हत्याकांड मामले में कोर्ट ने इस भाजपा नेता को सुनाई सजा

सेट न्यूज जबलपुर! सारगर्भित विवेचना एवं मान्नीय न्यायालय में विचारण के दौरान सशक्त पैरवी के परिणाम स्वरूप मान्नीय न्यायालय द्वारा  स्मार्ट सिटी हॉस्पिटल के संचालक अमित खरे को 6 माह के कारावास एवं 3000 हजार रुपए के अर्थदंड से किया गया दंडित

जबलपुर- थाना संजीवनीनगर धनवंत्रीनगर क्षेत्र अंतर्गत दिनांक 16/6/23 को प्रियांश विश्वकर्मा की  गोली से घायल सुश्री वेदिका ठाकुर को प्रियांश विश्वकर्मा द्वारा उपचार हेतु  शारदा चौक स्थित स्मार्ट सिटी हॉस्पिटल ले जाया गया था, 5 घंटे हॉस्पिटल में वेदिका ठाकुर का इलाज करते रहें, पुलिस को किसी भी प्रकार की कोई सूचना नहीं दिए।

उप निरीक्षक सतीश झरिया द्वारा विधिवत जांच करते हुए स्मार्ट सिटी हॉस्पिटल के संचालक अमित खरे के विरुद्ध इस्तगासा क्रमांक 1/23 धारा 201,176,202 का माननीय न्यायालय  के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

प्रकरण की पैरवी सहायक लोक अभियोजक श्री अनिल तिवारी के द्वारा की गई।

उप निरीक्षक सतीश झरिया के द्वारा की गई सारगर्भित विवेचना एवं माननीय न्यायालय मे विचारण के दौरान सशक्त पैरवी के परिणाम स्वरूप  माननीय जिला सत्र न्यायालय द्वारा स्मार्ट सिटी हॉस्पिटल के संचालक अमित खरे को 6 माह के कारावास तथा  3000/ रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है।

सुनील सेन सेट न्यूज जबलपुर,

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