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मध्यप्रदेश # आईटीआई प्रशिक्षण अधिकारियों की भर्ती हाईकाेर्ट के अंतिम निर्णय के अधीन

जबलपुर। मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने महत्वपूर्ण अंतरिम आदेश के जरिए आईटीआई प्रशिक्षण अधिकारियों की भर्ती विचाराधीन याचिका के अंतिम निर्णय के अधीन कर दी। इसी के साथ राज्य शासन सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
न्यायमूर्ति जीएस अहलुवालिया की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता दीक्षा वर्मा, पूर्णना लोन्हारे व शिवम चौरसिया की ओर से अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर ने दलील दी कि तकनीकी कौशल विकास एवं रोजगार विभाग के अंतर्गत आईटीआई प्रशिक्षण अधिकारियों की भर्ती प्रक्रिया में व्यापक पैमाने पर अनियमितता की गई है। हाल यह है कि कम अंक वालों को नियुक्ति दे दी गई जबकि अधिक अंक वालों को नियुक्ति से वंचित कर दिया गया।
यही नहीं, आरक्षित वर्ग के प्रतिभावान अभ्यिर्थियों को नियमानुसार अनारक्षित वर्ग में चयनित नहीं किया गया। याचिकाकर्ता आरक्षित वर्ग से हैं। उन्हें मैरिट में स्थान मिला। इसके बावजूद नियुक्ति नहीं मिली। जबकि उनसे कम अंक वाले नियुक्त हो गए।

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