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मध्यप्रदेश # राष्ट्रीय लोक अदालत के जरिये मध्यप्रदेश में चार अरब 95 करोड़ से अधिक के अवार्ड पारित

92 हजार से अधिक मामलों का हुआ निराकरण

जबलपुर, सेटन्यूज़ प्रतिनिधी। राष्ट्रीय लोक अदालत के जरिये मध्यप्रदेश में 92 हजार से अधिक विवादों का आपसी सहमति से निराकरण हुआ। इस प्रक्रिया में चार अरब 95 करोड़ से अधिक का अवार्ड पारित हुए। उक्त जानकारी मप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के अतिरिक्त सचिव मनोज कुमार सिंह ने दी। उन्होंने बताया कि हाईकोर्ट की मुख्यपीठ जबलपुर व खंडपीठ इंदौर-ग्वालियर में 19 युगलपीठों के जरिये सुनवाई हुई। जबकि अधीनस्थ अदालतों में 1329 युगलपीठों ने दोनों पक्षों को समझाइश देकर विवादों के हल का मार्ग प्रशस्त किया।

इस बार प्री-लिटिगेशन यानि मुकदमा पूर्व स्थिति के 4 लाख 57 हजार 891 प्रकरण सूचीबद्ध किए गए थे, जिसमें से 74317 प्रकरण का निराकरण हुआ। इसी तरह न्यायालयों द्वारा रेफर लंबित प्रकरणों की संख्या 2 लाख 13 हजार 133 थी, जिनमें से 36 हजार 141 मामले निराकृत कर दिए गए। इस तरह कुल सूचीबद्ध 6 लाख 71 हजार 024 प्रकरणों में से 1 लाख 10 हजार 458 मामलों में समझौता करा दिया गया।

12 करोड़ 20 लाख लेनदेन के दो मामले सुलझे
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, इंदौर के न्यायालय ने त्रिवेदी एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड विरुद्ध राजेश व नीरज विरुद्ध राजेश के विवाद निपटाए। ये मामले पांच वर्ष से लंबित थे। इनमें सात करोड़ दो लाख व पांच करोड़ 20 लाख रुपये यानि कुल 20 लाख रुपये के लेनदेन का विवाद था। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश बीके शर्मा ने दोनों मामलों के पक्षकारों व अधिवक्ताओं से विस्तृत चर्चा कर आपसी राजनीामा के आधार पर विवाद समाप्त किए।

मोटर दुर्घटना के मामले में 60 लाख मुआवजा दिलाया
सलमान खान की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। उसकी पत्नी, , दो बच्चों व माता-पिता ने मुआवजे के लिए प्रकरण दायर किया था। यह मामला मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, इंदौर के समक्ष दायर था। राष्ट्रीय लोक अदालत में दोनों पक्षों को समझाइश दी गई। इस तरह बीमा कंपनी मृतक के स्वजनों को 60 लाख मुआवजा राशि देने तैयार हो गई।

दुर्घटना में मृतक के परिजनों को छतिपूर्ति दावा राशि 48 लाख सौपी
जबलपुर जिला न्यायालय में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया जिसमें सैकड़ों की संख्या में आई शिकायतों का तत्काल निराकरण किया गया। वहीं एक गंभीर मामले का निराकरण करते हुए एक परिवार के मृत व्यक्ति को बीमा कंपनी द्वारा 48 लाख का चौक सौपा गया। वहीं जिला अधिवक्ता संघ के सचिव राजेश तिवारी ने जानकारी देते हुए बताया की जिला न्यायालय जबलपुर में जस्टिस सुजय पाल मध्यप्रदेश उच्च न्ययालय जिला सत्र न्यायाधीश अलोक अवस्थी और जिला अधिवक्ता संघ सचिव राजेश तिवारी के द्वारा दीप प्रज्वलित कर संपन्न हुई लोक अदालत में माननीय चूर्णावत की न्यायालय से दुर्घटना में मृतक मरावी की ओर से मुआवजे का प्रकरण माननीय न्ययालय के समक्ष अधिवक्ता विवेक एवं विनय शिवहरे के द्वारा प्रस्तुत किया गया। जिसमे न्ययालय द्वारा मृतक मरावी के परिजनों को छतिपूर्ति दावा राशि 48 लाख रूपये नेशनल इन्शुरन्स कम्पनी के एमडी एवं जिला अधिवक्ता संघ के सचिव राजेश तिवारी के द्वारा प्रदान किया गया एवं अन्य सिविल क्रिमिनल 138 चेक बाउंस के प्रकरणों का निराकरण किया गया। वहीं अपने प्रकरणों पर निराकरण के बाद फरियादी खुश होकर अपने घर की ओर ने रवाना हुए। इसके अलावा और भी कई मामलों में सुनवाई करते हुए कई महत्वपूर्ण निर्णय लोक अदालत में दिए गए।

 

 

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