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।। जबलपुर।। मैथोडिस्ट चर्च के पदाधिकारियों को नहीं मिली अग्रिम जमानत

जबलपुर, (सेट न्युज़)। मैथोडिस्ट चर्च के पदाधिकारियों बिशप एमए डेनियल, कार्यपालिक सचिव मनीष एस गिडियन व कोषाध्यक्ष एरिक पी नाथ की अग्रिम जमानत अर्जी विशेष न्यायाधीश पीसी एक्ट एके सक्सेना के न्यायालय ने निरस्त कर दी।
मामला ईओडब्ल्यू द्वारा दर्ज किए गए अपराध से संबंधित है। सभी तथ्यों पर गौर करने के बाद विशेष अदालत ने अपने आदेश में टिप्पणी की कि आर्थिक आधारों पर पंजीबद्ध अपराध का सीधा संबंध सामाजिक परिवेश से होता है। यदि इस प्रकृति के प्रकरणें में उदारतापूर्ण रवैया अपनाया जाता है तो इस तथ्य का अत्यंत विपरीत प्रभाव समाज पर पड़ता है।

अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक सारिका यादव ने अग्रिम जमानत का विरोध किया। वहीं आपत्तिकर्ता अमित सिंह की ओर से अधिवक्ता क्रिस्टोफर एंथनी ने अग्रिम जमानत न दिए जाने पर बल दिया। दलील दी गई कि आरोपितों ने जबलपुर में क्रिश्चियन हाई स्कूल के लिए मिली लीज की भूमि पर व्यवसायिक निर्माण किया। भू.भाटक जमा नहीं किया गया। इस तरह आर्थिक अपराध कर शासन को क्षति कारित की गई। मामला गंभीर हैए अतरू अग्रिम जमानत नहीं दी जानी चाहिए। इससे समाज में गलत संदेश जाएगा। आवेदकों ने छल.कपट व धोखाधड़ी की है। वे आपराधिक प्रवृत्ति के हैं। लिहाजाए यदि अग्रिम जमानत का लाभ मिला तो इसी तरह की पुनरावृत्ति से इनकार नहीं किया जा सकता। वहीं आवेदकों की ओर से अधिवक्ता ने दलील दी कि दुकानों का निर्माण नगर निगमए जबलपुर से नक्शा पास कराकर किया गया था।

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