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एमपीः फेथ क्रिकेट क्लब के मालिक को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत

ईडी द्वारा संभावित गिरफ्तारी पर लगाई गई रोक, अरविंद-टीनू जोशी दंपति की संपत्ति से जुड़ा मामला

जबलपुर (सेट न्यूज़)। सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति वी. रामासुब्रमण्यम व पंकज मित्तल की युगलपीठ ने भोपाल से जुड़े फेथ क्रिकेट क्लब के मालिक राघवेंद्र सिंह तोमर को राहत प्रदान की है। इसके तहत ईडी द्वारा संभवित गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई। साथ ही ईडी को चार हफ्ते के भीतर इस सिलसिले में जवाब पेश करने निर्देश दे दिए गए कि गिरफ्तारी की क्या आवश्यकता है।
उल्लेखनीय है कि पूर्व में भोपाल के सत्र न्यायालय व हाई कोर्ट से तोमर की अग्रिम जमानत अर्जी निरस्त कर दी गई थी। इस वजह से गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी। ईडी द्वारा तोमर पर आरोप लगाया गया है कि मेसर्स फेथ क्रिकेट क्लब की जो जमीन है, वह अरविंद एवं टीनू जोशी की आय से अधिक से जुड़ी सम्पत्तियों में से एक है, जो कि फेथ क्रिकेट क्लब में उनके परिवार जनों द्वारा पैसों को परिवर्तित करने के लिए डाली गई थी। तोमर की ओर से अधिवक्ताओं सिद्धार्थ गुप्ता व संकल्प कोचर ने पैरवी की। उन्होंने दलील दी कि गिरफ्तारी की ईडी को किसी भी तरह की आवश्यकता नहीं है क्योंकि जांच संपूर्ण हो चुकी है व अभियोग पत्र भी जिला न्यायालय में पेश हो चुका है। जांच के दौरान जितनी बार भी सूचना देकर बुलाया गया, उतनी बार सहयोग देते हुए जांच अधिकारी के समक्ष उपस्थित हुए। कभी भी गिरफ्तारी की आवश्यकता नहीं प्रतीत हुई। जो भी दस्तावेज, जानकारी, अभिलेख मांगे गए, वे सभी त्वरित उपलब्ध कराए गए अतरू गिरफ्तार अनुचित है।

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