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इलेक्शन में लापरवाही पर एक्शन : मत्स्य निरीक्षक को कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने किया निलंबित

डिंडौरी,गणेश मरावी।  विधान सभा निर्वाचन 2023 सम्पन कराने हेतु 16 नवंबर 2023 को समस्त पीठासीन अधिकारी एवं मतदान अधिकारी क्र.1, 2 एवं 3 को डिकोडिग आदेश वितरण कर मतदान केन्द्रो में भेजने हेतु प्रातः 5रू00 बजे विधानसभा क्षेत्रवार आदेश वितरण किया जा रहा था। इस दौरान ब्रजेश कुमार सिरसाम मत्स्य निरीक्षक कार्यालय सहायक संचालक मत्स्य डिडौरी, जिसकी डियुटी निर्वाचन कार्य में पीठासीन अधिकारी के पद पर दल कमांक 324 मतदान केन्द्र कमांक 78 शहपुरा में लगाई गई थी। ब्रजेश कुमार सिरसाम मत्स्य निरीक्षक शराब के नशे में उपस्थित होकर न तो अपना आदेश प्राप्त किया बल्कि अन्य कर्मचारियों को निर्वाचन आदेश वितरण कार्य में व्यवधान उत्पन्न कर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम (1983, 1951 का 43) की धारा 26 की उपधारा (1) एवं उप-धारा (3) के उल्लंघन करने का कृत्य किया जो म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम-3 का उल्लंघन इस। उक्त कृत्य के लिए ब्रजेश कुमार सिरसाम मत्स्य निरीक्षक कार्यालय सहायक संचालक मत्स्य डिंडौरी को कलेक्टर व जिला निर्वाचन अधिकारी विकास मिश्रा द्वारा मप्र सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 8 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन काल में सिरसाम का मुख्यालय कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अनुभाग डिंडोरी निर्धारित किया जाता है। निलंबन अवधि में सिरसाम को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

 

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