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जबलपुर: कानफोडू डीजे वालों पर पुलिस का शिकंजा, तीन एफआईआर, तीनों ट्रक जब्त,घमापुर और लार्डगंज पुलिस ने की कार्रवाई, संचालक और चालक बने आरोपी

जबलपुर में नवरात्रि समापन को लेकर प्रतिमाओं का विसर्जन बड़े ही धूमधाम से कम आवाज में डीजे की धुन पर जुलूस निकाला जाता है। लेकिन दूसरी तरफ कछपुरा महाकाली के सदस्य जुलुस के दौरान उंसके तेज डीजे बजाए जाने पर 21 हजार का इनाम रखते हुए वीडियो को वायरल कर दिया। वही वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है,
वीडियो वायरल मामले को लेकर कलेक्टर और जबलपुर पुलिस कप्तान संज्ञान में लेते हुए कार्रवाई किये जाने की बात कही है।जहा हाईकोर्ट के सख्त निर्देश है कि सार्वजनिक स्थानों पर तेज आवाज में बजने वाले डीजे प्रतिबंधित रहंगे वही प्रशाशन के द्वारा तेज आवाज में डीजे बजाने पर कार्रवाई के आदेश जारी किए हुए है। जहा अगर कोई तेज आवाज में डीजे बजाते हुए पाया जाता है तो उसके विरुद्ध कोलहालल अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई के प्रावधान है।

जबलपुर शहर में धार्मिक जुलूसों के नाम पर कानफोड़ू डीजे बजाने वालों की अब खैर नहीं। ध्वनि प्रदूषण फैलाने और शांति भंग करने वालों पर पुलिस ने सख्त रवैया अपनाते हुए तीन अलग-अलग एफआईआर दर्ज की हैं। कार्रवाई में तीन ट्रक जब्त किए गए हैं, वहीं डीजे संचालक और वाहन चालकों को आरोपी बनाया गया है।

पहला मामला यादव कालोनी चौकी थाना लार्डगंज
कछपुरा चौक का है, जहां देर रात महाकाली विसर्जन जुलूस में मिनी ट्रक एमएच 40 सीएम 5605 पर 32 बॉक्स से गूंजता डीजे धार्मिक नगरी को दहलाने लगा। संचालक 27 वर्षीय सम्राट प्रधान निवासी शास्त्री नगर को पकड़कर पुलिस ने ट्रक सहित पूरा सिस्टम जब्त किया।

दूसरा मामला लार्डगंज थाना क्षेत्र का है, जहां भटौली कुण्ड विसर्जन जुलूस के दौरान मिनी ट्रक एमपी 20 जेड पी 3521 में 16 बड़े बॉक्स, 8 ट्यूटर और 6 एम्पलीफायर लगा डीजे कानफोड़ू आवाज में बजाया जा रहा था। संचालक 22 वर्षीय विशाल मलिक निवासी काकू डीजे प्रेसागर कोई अनुमति नहीं दिखा सका। पुलिस ने पूरा डीजे सेटअप जब्त करते हुए उसके खिलाफ कार्रवाई की।
तीसरा मामला घमापुर थाना क्षेत्र का है, जहां रविवार रात झामनदास चौक के आगे गोपाल होटल की ओर तेज आवाज में डीजे बजाकर माहौल बिगाड़ा जा रहा था। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पाया कि ट्रक चालक 29 वर्षीय करन लोधी निवासी वर्धा पड़रिया, थाना पनागर और डीजे ऑपरेटर 24 वर्षीय साहिल गोटिया निवासी बरझाई बिना किसी अनुमति के डीजे बजा रहे थे। पुलिस ने ट्रक क्रमांक एमपी 20 जेड एफ 2974 और ध्वनि विस्तारक यंत्र जब्त कर दोनों के खिलाफ कोलाहल अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया।
पुलिस कप्तान संपत उपाध्याय कहना
धार्मिक आयोजनों की आड़ में शोरगुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ध्वनि सीमा लांघने वालों पर अब सीधी कार्रवाई होगी, चाहे आयोजन कोई भी हो।



