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जीएस ठाकुर की छुट्टी, दिनेश उपाध्याय बने मुख्य चुनाव अधिकारी,प्रह्लाद चौधरी की अगुवाई में 7 सदस्यीय तदर्थ समिति गठित, 15 दिन में पूरी होगी शेष चुनाव प्रक्रिया

जीएस ठाकुर की छुट्टी, दिनेश उपाध्याय बने मुख्य चुनाव अधिकारी,प्रह्लाद चौधरी की अगुवाई में 7 सदस्यीय तदर्थ समिति गठित, 15 दिन में पूरी होगी शेष चुनाव प्रक्रिया

SET NEWS, जबलपुर सुनील सेन। जिला अधिवक्ता संघ जबलपुर के चुनाव में मतदान के दौरान सामने आई अनियमितताओं के बाद मध्यप्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए चुनाव प्रक्रिया की कमान नई टीम को सौंप दी है। परिषद ने मुख्य चुनाव अधिकारी जीएस ठाकुर को हटाकर वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश उपाध्याय को नया मुख्य चुनाव अधिकारी नियुक्त किया है। वहीं, पूर्व अपील समिति के इस्तीफे के बाद प्रह्लाद चौधरी के नेतृत्व में सात सदस्यीय नई तदर्थ समिति गठित कर शेष चुनाव प्रक्रिया निष्पक्ष तरीके से पूरी कराने के निर्देश दिए गए हैं।

SBC से हुई थी मांग-
परिषद सचिव आशीष आनंद द्वारा जारी आदेश के अनुसार 20 जुलाई को हुए मतदान के दौरान अनियमितताओं की शिकायतें मिलने पर मतदान के बाद की चुनाव प्रक्रिया निरस्त कर दी गई थी। इसके बाद बड़ी संख्या में अधिवक्ताओं ने राज्य अधिवक्ता परिषद से हस्तक्षेप कर निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से शेष चुनाव प्रक्रिया संपन्न कराने की मांग की थी।

अपने पद से खुद दिया इस्तीफा-
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि तत्कालीन मुख्य चुनाव अधिकारी जीएस ठाकुर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। वहीं पूर्व गठित तीन सदस्यीय अपील समिति के सदस्य सुधीर नायक, अशोक गुप्ता और राजकुमार दुबे ने भी अपने पदों से इस्तीफा सौंप दिया था। इन परिस्थितियों को देखते हुए परिषद ने नई व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया।

राजकुमार सह–संयोजक, अभय समेत पांच सदस्य-
नई तदर्थ समिति में प्रह्लाद चौधरी को संयोजक, राजकुमार दुबे को सह-संयोजक तथा संपूर्ण तिवारी, सुनील चौबे, अभय सिंह ठाकुर, प्रवीण चतुर्वेदी और अरविंद कुमार चौधरी को सदस्य बनाया गया है। वहीं वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश उपाध्याय को मुख्य चुनाव अधिकारी की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

15 दिवस के भीतर हो निष्पक्ष चुनाव-
राज्य अधिवक्ता परिषद ने निर्देश दिए हैं कि जिला अधिवक्ता संघ की कार्यकारिणी एवं कार्यालय नई तदर्थ समिति और मुख्य चुनाव अधिकारी को हरसंभव सहयोग उपलब्ध कराएं। साथ ही मतदान के बाद की संपूर्ण शेष चुनाव प्रक्रिया 15 दिनों के भीतर पारदर्शी, निष्पक्ष, विधिसम्मत एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में पूरी कर इसकी रिपोर्ट परिषद को भेजी जाए।

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