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।। जबलपुर।। बारह निजी अस्पतालों के पंजीयन अधिनियम 1973 के प्रावधानों के तहत हुए समाप्त

जबलपुर, (सेट न्यूज़)। मध्यप्रदेश रूजोपचार्य गृह तथा रूजोपचार संबंधी स्थापनाऐं (रजिस्ट्रिकरण तथा अनुज्ञापन) अधिनियम 1973 के प्रावधानों के तहत आवश्यक शर्तें पूरी नहीं करने पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. संजय मिश्रा ने आदेश जारी कर जिले के बारह निजी अस्पतालों का लायसेंस तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया है।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय के मुताबिक इन निजी अस्पतालों में आईएसबीटी के सामने आईटीआई रोड स्थित एचएन नेमा मेमोरियल सुपर स्पेशलिटी हार्ट एण्ड क्रिटिकल यूनिट, प्रेम मंदिर के पास राईट टाऊन स्थित लाइफ केयर आईसीयू एडवांस क्रिटिकल केयर सेंटर, रसल चौक नेपियर टाउन स्थित सर्वोदय हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर तथा ग्राम मुकनवारा चरगंवा स्थित सुखसागर मेडिकल कॉलेज एण्ड हॉस्पिटल का पंजीयन फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट न होने पर समाप्त किया गया है। इसी प्रकार मेडीकल कॉलेज के समीप नेहरू नगर स्थित केएल मेमोरियल नर्सिंग होम, रद्दी चौकी सेफ नगर स्थित केजीएन हॉस्पिटल, ग्राम ऐंठाखेड़ा तहसील शहपुरा स्थित महाकौशल हॉस्पिटेक्स एण्ड रिसर्च सेंटर, दयोदय तीर्थ तिलवारा स्थित पूर्णायु आयुर्वेद चिकित्सालय एवं अनुष्ठान विद्यापीठ, मानस भवन राईट टाउन स्थित सप्तऋषि हॉस्पिटल, ग्राम बिलखरवा स्थित श्री रावतपुरा सरकार आयुर्वेद कॉलेज एण्ड हॉस्पिटल, राइट टाउन स्थित सूतिका गृह एण्ड शिशु कल्याण केन्द्र मेटरनिटी होम तथा मदन महल स्थित सुविधा पाली क्लीनिक एण्ड रिसर्च सेंटर का पंजीयन नवीनीकरण के लिए आवेदन नहीं करने पर समाप्त किया गया है।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने इन सभी बारह निजी अस्पतालों को पंजीयन समाप्ति के आदेश जारी होते ही नये मरीजों को भर्ती न करने तथा पुराने भर्ती मरीजों को समुचित उपचार उपलब्ध कराकर उन्हें डिस्चार्ज करने के निर्देश दिये हैं।

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