IndiaJabalpurLatest NewsMP

जबलपुर: दमोह नाका कृषि उपज मंडी में 30 नवम्‍बर से मटर लेकर आने वाले वाहनों के प्रवेश पर रोक, कलेक्‍टर ने जारी किया प्रतिबंधात्‍मक आदेश, एक दिसम्‍बर से नई मंडी से शुरू होगा मटर का क्रय-विक्रय.

जबलपुर में जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्‍टर राघवेन्‍द्र सिंह ने मनमोहन नगर दमोह नाका स्थित जबलपुर कृषि उपज मंडी में 30 नवम्‍बर से मटर लेकर आने वाले लोडर वाहन ट्रैक्‍टर-ट्रॉली, लारी, चार पहिया एवं भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही इस कृषि उपज मंडी प्रांगण से हरे मटर के थोक क्रय एवं विक्रय को भी 30 नवम्‍बर से प्रतिबंधित कर दिया गया है। इस संबंध में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्‍मक आदेश भी जारी कर दिया गया है।

जिला दंडाधिकारी द्वारा व्यापक जनहित को देखते हुए तथा नागरिकों को ट्राफिक जाम एवं आवागमन में अवरोध जैसी समस्‍या से निजात दिलाने के लिये जारी किये गये इस आदेश में स्पष्ट किया गया है कि हरे मटर का थोक में क्रय-विक्रय एक दिसम्‍बर से जबलपुर कृषि उपज मंडी प्रांगण के स्थान पर ओरिया एवं करमेता स्थित नवीन मंडी प्रांगण से ही किया जा सकेगा।

प्रतिबंधात्मक आदेश में कृषि उपज मंडी प्रांगण तथा ओरिया स्थित नवीन मंडी प्रांगण में धरना, विरोध प्रदर्शन, बंद प्रदर्शन, चक्का जाम एवं अन्य ऐसी सभी गतिविधियों को भी प्रतिबंधित किया गया है जिनसे किसी भी प्रकार की कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित हो सकती हो।

पुलिस अधीक्षक एवं प्रशासक कृषि उपज मंडी जबलपुर के प्रतिवेदन के आधार पर जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी यह प्रतिबंधात्मक आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि इसका उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223, मंडी अधिनियम 1972 के प्रावधानों एवं अन्य सभी प्रावधानों के तहत दंडनीय होगा तथा दोषी व्यक्ति, फर्म या संस्था के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। आदेश में कहा गया है कि केवल विशेष परिस्थितियों में ही मंडी सचिव, मंडी प्रशासक एवं एसडीएम की लिखित अनुमति से वाहन जबलपुर कृषि उपज मंडी प्रांगण में प्रवेश कर सकेंगे।

Related Articles

Back to top button