जबलपुर में दीवाल बनाने की बात पर दो पक्षों में हुआ विवाद एक दूसरे पर किया लाठी डंडों से हमला दोनों ही पक्ष के लोग हुए घायल
जबलपुर के पाटन थाना क्षेत्र अंतर्गत यादव समाज के दो पक्षों के लोगों के बीच मामूली सी बात पर वाद विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर लाठी डंडों से हमला कर एक दूसरे पर जान लेवा हमला कर दिया इस घटना में दोनों ही पक्ष के लोग घायल हुए हैं जिन्हें इलाज के लिए शासकीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है घटना की जानकारी लगने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों घायलों की शिकायत पर दोनों पक्षों के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए मामले की जान शुरू कर दी है
पाटन थाना पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक रंजीत यादव उम्र 33 वर्ष निवासी ग्राम छितुरहा ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसका घर विंद्रावन यादव के घर के पास है विंद्रावन यादव ने उसकी जगह में उसके द्वारा वनवायी गयी बीम पर दीवार बना दी इसी बात पर उसने विंद्रावन यादव से कहा कि तुमने मेरी हद में दीवार क्यों बना ली तो विंद्रावन यादव, राजेन्द्र यादव, अन्नू यादव और राजा यादव सभी उसके साथ गाली गलौज करने लगे, उसने गालियां देने से मना किया तो अन्नू यादव उसके साथ झूमाझपटी करने लगा राजेन्द्र यादव ने डंडे से हमलाकर सिर में चोट पहॅुचा दी, उसके पिता जी कढ़ोरीलाल यादव बीच बचाव करने लगे तो राजा यादव उसके पिता जी झूमाझपटी करने लगा तथा विंद्रावन यादव ने लाठी से हमलाकर उसके पिताजी के सिर में चोट पहॅुचा दी तथा चारों जान से मारने की धमकी देते हुये भाग गये। रिपोर्ट पर धारा 296(बी), 115(2), 351(3), 118(1), 3(5) बीएनएस का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
वहीं राजेन्द्र यादव उम्र 50 वर्ष निवासी छितुरहा ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह खेती किसानी करता है उसके घर से लगकर रंजीत यादव का मकान है अपने घर में जीना के नीचे की दीवार बनायी थी इसी बात पर उसके पड़ौस का रंजीत यादव आकर बोला कि तुमने मेरी हद मे दीवार क्यों बनायी है, उसने कहा कि उसने दीवार अपने घर के जीना के नीचे अपनी हद में बनाई है इसी बात को लेकर रंजीत यादव उसे एवं उसके लड़के राजा यादव के साथ गाली गलौज करने लगा, गालियां देने से मना करने पर रंजीत यादव ने डंडा से हमलाकर राजा को हाथ में चोट पहॅुचा दी, वह बीच बचाव करने लगा तो रंजीत यादव के पिता कढ़ोरीलाल यादव आकर उसके साथ हाथ मुक्कों से मारपीट कर उसके सीना में चोट पहॅुचा दी तथा दोनों जान से मारने की धमकी देते हुये भाग गये।
रंजीत यादव की रिपोर्ट पर धारा 296(बी), 115(2), 351(3), 118(1), 3(5) बीएनएस तथा राजेन्द्र यादव की रिपोर्ट पर धारा 296(बी), 351(3), 115(2), 3(5) बीएनएस का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
