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जबलपुर: बिना लाइसेंस के मटर और गेहूं के बीज का भंडारण और विक्रय करने के मामले में शहपुरा के दुकानदार के विरुध्द एफआईआर दर्ज.

जबलपुर में बिना लाइसेंस के गेहूं और मटर के बीज का भंडारण एवं विक्रय करने के मामले में किसान कल्याण तथा कृषि विभाग द्वारा शहपुरा कृषि उपज मंडी के पीछे स्थित दुकान के संचालक के विरुद्ध शहपुरा थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है।
उप संचालक कृषि डॉ एस के निगम से प्राप्त जानकारी के अनुसार जिला नोडल अधिकारी गुण नियंत्रण एवं सहायक संचालक कृषि रवि आम्रवंशी, अनुविभागीय कृषि अधिकारी पाटन डॉ. इंदिरा त्रिपाठी, प्रभारी वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी एस के परतेती, बीज निरीक्षक  पंकज श्रीवास्तव एवं कृषि विस्तार अधिकारी निधि भलावी द्वारा गत दिवस  शहपुरा मंडी के पीछे कमर्शियल एरिया स्थित सचिन जैन की दुकान का निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण के दौरान दुकान में अवैध रूप से बिना लाईसेंस के मटर एवं गेहूं बीज का भंडारण एवं विक्रय करना पाया गया था।
उप संचालक कृषि के मुताबिक निरीक्षण के दौरान दुकान में उपस्थित सचिन जैन से बीज लाईसेंस एवं अन्य दस्तावेजों की जानकारी मांगे जाने पर  कोई जानकारी अथवा अभिलेख उपलब्ध नहीं कराए गए। निरीक्षण में पाया गया कि इनके द्वारा कार्यालय उप संचालक कृषि जबलपुर से बीज लाईसेंस भी नहीं लिया गया है।
डॉ निगम ने बताया कि निरीक्षण के दौरान दुकान में  भण्डारित करीब 3 लाख 14 हजार 600 रुपये का मटर का 28 क्विंटल बीज तथा 39 हजार 960 रुपये कीमत का गेहूं का 10. 80 क्विंटल बीज जब्त किया गया था तथा जब्त किये गये बीज को दुकान संचालक के सुपुर्द कर इसका विक्रय प्रतिबंधित कर दिया गया था।
बिना लाईसेंस के बीजों का भंडारण एवं विक्रय करने के इस मामले में सचिन जैन के विरुद्ध शहपुरा थाने में बीज (नियंत्रण) आदेश 1983 के नियम 3 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 एवं धारा 7 के उल्लंघन प्रकरण कायम किया गया है।

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