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जबलपुर # दो बांग्लादेशियों को चार-चार साल की जेल, 10-10 हजार का जुर्माना

जबलपुर। दो बांग्लादेशियों मोहम्मद मोसूर उर्फ शेख व मीनारा बेगम को चार-चार वर्ष के कारावास की सजा अपर सत्र न्यायाधीश विपिन सिंह भदौरिया की अदालत ने सुनाई है। साथ ही इन पर दस-दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक प्रमोद कुमार पांडे ने दलील दी कि गोरखपुर पुलिस ने पेट्रालिंग के दौरान महर्षि स्कूल के बाजू में आरोपितों को पकड़ा था। वे पुलिस को देखकर हड़बड़ा गए थे। पूछताछ करने पर पासपोर्ट व वीजा प्रस्तुत नहीं कर पाए। उनके पास कोई भारतीय पहचान पत्र भी नहीं था। जाहिर सी बात है कि वे बांग्लादेश से अवैध तरीके से भारत आकर रह रहे थे। क्योंकी यह रवैया अपराध की परिधि में आता है, इसलिए प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया। अदालत ने दोष सिद्ध पाकर सजा सुना दी।

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