जबलपुर # मुख्यमंत्री व अन्य के खिलाफ मानहानि के मुकदमे में कांग्रेस राज्यसभा सदस्य विवेककृष्ण तन्खा का बयान दर्ज

 जबलपुर # मुख्यमंत्री व अन्य के खिलाफ मानहानि के मुकदमे में कांग्रेस राज्यसभा सदस्य विवेककृष्ण तन्खा का बयान दर्ज
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जबलपुर। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और केबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह के खिलाफ मानहानि के मुकदमे में शनिवार को कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य व वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक कृष्ण तन्खा ने कोर्ट में अपने बयान दर्ज कराए। तन्खा की ओर से पैरवी करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल भी कोर्ट में मौजूद थे।
जेएमएफसी विश्वेश्वरी मिश्रा की अदालत में तन्खा ने बयान में कहा कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी आरक्षण से संबंधित कोई बात नहीं कही थी। उन्होने मध्यप्रदेश में पंचायत और निकाय चुनाव मामले में परिसीमन और रोटेशन की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में पैरवी की थी। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर रोक लगा दी थी तो भाजपा नेताओं ने साजिश करते हुए इसे गलत ढंग से पेश किया। सीएम शिवराज, वीडी शर्मा और भूपेन्द्र सिंह ने गलत बयान देकर ओबीसी आरक्षण पर रोक का ठीकरा उनके सिर फोड़ दिया। उन्होंने मेरी छवि धूमिल करके आपराधिक मानहानि की है।

यह है मामला
सुप्रीम कोर्ट ने मप्र पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण केस में जो फैसला दिया था, उसे लेकर झूठी अफवाहें फैलाई गई। पूर्व एडवोकेट जनरल और सीनियर एडवोकेट शशांक शेखर ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने तीन स्तरीय पंचायत चुनाव में ओबीसी के लिए आरक्षित सीटों को लेकर फैसला दिया था। इस फैसले के बाद सीएम शिवराज सिंह, वीडी शर्मा और भूपेंद्र सिंह ने विवेक तन्खा के खिलाफ आपत्तिजनक और गलत टिप्पणियां की और उनकी छवि खराब करने की कोशिश की। इसी को लेकर विवेक तन्खा ने सीएम शिवराज सहित अन्य के खिलाफ जिला अदालत जबलपुर में 10 करोड़ रुपए की मानहानि का मुकदमा दायर किया था।

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