जबलपुर # सीओडी फर्जी लोन मामले में कैशियर के खिलाफ कार्रवाई पर हाईकोर्ट की रोक

जबलपुर, सेटन्यूज़ प्रतिनिधी। सीओडी कर्मचारी सहकारी साख समिति में फर्जी लोन के मामले में कैशियर सुरेश शाह के खिलाफ कार्रवाई पर मप्र उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी है। जस्टिस नंदिता दुबे की एकलपीठ ने कोऑपरेटिव सोसायटीज़ के उपायुक्त के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसके तहत कर्मचारी संघ के अध्यक्ष को याचिकाकर्ता के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने कहा गया था।
याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मनोज शर्मा ने दलील दी कि नियमानुसार एफआईआर कराने से पहले रजिस्ट्रार से लिखित स्वीकृति लेनी होती है। इसके अलावा एफआईआर दर्ज कराने से पहले संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का अवसर देना भी आवश्यक है। उन्होंने बताया कि इस मामले में न ही स्वीकृति ली गई और न ही याचिकाकर्ता को सुनवाई का अवसर दिया गया, इसलिए एफआईआर का आदेश अवैधानिक है।