जबलपुर # दोहरे हत्याकांड़ की सुनवाई,तीन साल बाद आया कोर्ट का फैसला,आरोपी को दोहरा आजीवन कारावास

जबलपुर ! पाटन सत्र न्यायाधीश ने पत्नी और पिता की हत्या करने वाले आरोपी को दोहरा आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने हत्यारे को दो हजार रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया है। घटना 2 जुलाई 2021 की है जब ग्राम गोकलाहार में रहने वाले संतोष ने अपने पिता अमान सिंह और पत्नी कविता सिंह की कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी थी। दोहरे हत्याकांड को अंजाम देने के बाद मौके से संतोष सिंह फरार हो गया, जिसे कि कुछ ही दिनों बाद बेलखेड़ा थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया। जबलपुर में हुए सनसनीखेज मामले में पाटन जिला न्यायाधीश कैलाश शुक्ल की कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है।
घटना के तीन साल बाद दोहरे हत्याकांड का फैसला आया है।
ये था घटनाक्रम ग्राम गोकलाहार में रहने वाले अर्जुन सिंह ने बेलखेड़ा थाने आकर पुलिस को सूचना दी कि रात्रि लगभग 11 बजे संतोष के घर आया और उसके पुत्र भूपेन्द्र सिंह को जगाकर बोला कि उसने अपनी पत्नी कविता और पिता अमान सिंह की हत्या कर दी। इतना सुनते ही भूपेन्द्र सिंह दंग रह गया, उसने पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया, तब उसने कहा कि तुम मेरे घर जाकर देख लो। इतना कहने के बाद संतोष मौके से फरार हो गया।
ड़रते-ड़रते भूपेन्द्र सिंह जब घटनास्थल पहुंचा तो देखा कि घर के आंगन में अमान सिंह रक्तरंजित हालत में पड़ा हुआ था, उसकी गर्दन कटी थी। इसके बाद भूपेन्द्र सिंह घर के अंदर गया तो वहां पर कविता भी खून से सनी पड़ी हुई थी। दोनों की मौत हो चुकी थी। घटना देखते ही भूपेन्द्र सिंह ने बाइक उठाई और पुलिस की जानकारी देने के लिए बेलखेड़ा थाने पहुंच गया।
दोहरे हत्याकांड की जानकारी मिलते ही बेलखेड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों ही शवों का पंचनामा कर पीएम के लिए पाटन स्वास्थ्य केन्द्र भिजवाया और आरोपी की तलाश शुरु कर दी। घटना के कुछ ही दिन बाद पुलिस ने संतोष सिंह को गिरफ्तार कर लिया।
पूछताछ में आरोपी ने जो बताया वह काफी चौकाने वाला था। संतोष का कहना था कि उसने पिता अमान सिंह और पत्नी कविता सिंह को कमरे के भीतर आपत्तिजनक हालत में देख लिया , इस वजह से दोनों की कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी थी।
25 मई 2024 को दोहरे हत्याकांड़ की सुनवाई करते हुए कैलाश शुक्ल अपर सत्र न्यायाधीश पाटन की कोर्ट ने अपराध क्रमांक 192/2021 में संतोष सिंह लोधी पिता अमान सिंह लोधी, उम्र- 38 वर्ष, निवासी ग्राम गोकलाहार थाना बेलखेडा जबलपुर को धारा 302 (दो शीर्ष ) भादवि में आजीवन कारावास एवं 2000 रुपए अर्थदण्ड से दण्डित किया है। प्रकरण की विवेचना निरीक्षक विजय अंभोरे एवं उप निरीक्षक सुजीत श्रीवास्तव के द्वारा की गई। उपसंचालक (अभियोजन) विजय कुमार उइके एवं जिला अभियोजन अधिकारी अजय जैन के मार्गदर्शन में अभियोजन की ओर से संदीप जैन विशेष लोक अभियोजक के द्वारा मामले में पैरवी की गई थी।