जमीन विवाद में चचेरे भाई की हत्या करने वाले को आजीवन कारावास,टीआई प्रवीण धुर्वे की प्रभावी विवेचना और लोक अभियोजक बबीता की सशक्त पैरवी से आरोपी को तीन धाराओं में सजा

 जमीन विवाद में चचेरे भाई की हत्या करने वाले को आजीवन कारावास,टीआई प्रवीण धुर्वे की प्रभावी विवेचना और लोक अभियोजक बबीता की सशक्त पैरवी से आरोपी को तीन धाराओं में सजा
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जबलपुर। थाना गोहलपुर क्षेत्र में संपत्ति विवाद को लेकर चचेरे भाई की गोली मारकर हत्या करने वाले आरोपी को कोर्ट ने आजीवन कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है। आरोपी राजाराम उर्फ रज्जू कुशवाहा (उम्र 56 वर्ष) ने अपने चचेरे भाई भरत उर्फ भारत कुशवाहा (उम्र 38 वर्ष) की गोली मारकर हत्या कर दी थी।

जघन्य अपराध की श्रेणी में था चिन्हित-
यह सनसनीखेज घटना 1 नवंबर 2019 को हुई थी, जिसके बाद थाना गोहलपुर में आरोपी के खिलाफ हत्या व आर्म्स एक्ट की धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक जबलपुर ने इसे जघन्य अपराध की श्रेणी में चिन्हित किया और तत्कालीन थाना प्रभारी निरीक्षक प्रवीण धुर्वे ने साक्ष्य आधारित सारगर्भित विवेचना की।

निगरानी और सशक्त पैरवी बनी आधार-
विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जिसकी निगरानी एएसपी जोन-5 जितेन्द्र सिंह द्वारा की गई। जिला अभियोजन अधिकारी स्मृतिलता बरकड़े के मार्गदर्शन में विशेष लोक अभियोजक बबीता कुल्हार ने कोर्ट में सशक्त पैरवी की।

अलग-अलग मामलों में हुई सजा-
सभी साक्ष्य और गवाहों के आधार पर माननीय अपर सत्र न्यायाधीश संजोग सिंह बघेला ने आरोपी को धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास व 2000 जुर्माना, धारा 25(1-बी) आर्म्स एक्ट में 2 वर्ष कठोर कारावास व 500 जुर्माना, तथा धारा 27 आर्म्स एक्ट में 3 वर्ष कठोर कारावास व 500 रुपये का जुर्माना से दंडित किया।

jabalpur reporter

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