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डिंडौरी # रास्‍ता रोककर नाबालिग बालिका से छेडछाड करने वाले आरोपी को 3 वर्ष का कठोर कारावास

डिंडौरी, गणेश मरावी। मीडिया सेल प्रभारी अभियोजन अधिकारी मनोज कुमार वर्मा, जिला डिण्‍डौरी द्वारा बताया गया कि, थाना समनापुर के अप.क्र. 393/2021 एवं सत्र प्र.क्र.101/2021 के आरोपी घनश्‍याम ठाकुर पिता स्‍व. गया प्रसाद ठाकुर उम्र 30 वर्ष निवासी देवलपुर थाना समनापुर जिला डिण्‍डौरी को नाबालिग बालिका का रास्‍ता रोककर छेड़छाड़ करने के मामले में धारा 341 भादवि के अपराध के लिए 01 माह सादा कारावास एवं 100 रूपये का अर्थदण्‍ड, धारा 354 भादवि के अपराध के लिए एक वर्ष कठोर कारावास एवं 300 रूपये का अर्थदण्‍ड, धारा 7/8 पॉक्‍सो एक्‍ट के अपराध के लिए 3 वर्ष कठोर कारावास एवं 500 रूपये का अर्थदण्‍ड एवं धारा 11(i)/12 पॉक्‍सो एक्‍ट के अपराध के लिए एक वर्ष कठोर कारावास एवं 300 रूपये का अर्थदण्‍ड से दण्डित किया गया। शासन की ओर से अब्‍दुल नसीम, विशेष लोक अभियोजक पाक्‍सो एक्‍ट द्वारा मामले का सशक्‍त संचालन किया गया।

ये है पूरा मामला
घटना का संक्षिप्‍त विवरण इस प्रकार है कि, दिनांक 25.07.2021 को करीब 2 बजे दोहपर को अपने भाई के साथ अजान टेकरी के पास मेन रोड किनारे देवलपुर की सोसायटी आ रही थी घर के थोड़ी दूर मेन रोड में पहुंची थी, कि पीछे से गांव का घनश्याम ठाकुर आया और मेरा रास्ता रोककर बुरी नियत से मेरा हाथ पकड़ कर बोला कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं, तब मैं बोली कि मेरा हाथ छोड़ तुझे शर्म नहीं आती है शादी सुदा होकर मुझसे शादी करने को बोल रहा है कहकर हाथ छुड़ाई तो मुझे बोल रहा था कि यह बात किसी को बतायी तो तुझे जान से खतम कर दूंगा, फिर मैं वहां सोसायटी आ गयी थी, सोसायटी के बाहर बरामदा में अपने भाई के साथ खड़ी थी, तब वहां पर भी घनश्याम ठाकुर आया और गंदी गंदी गालियां कर मुझे तीन झापड़ मारा जिससे मुझे गाल में दर्द हो रहा है, तब वहां उपस्थि‍त लोगों ने आकर बीच बचाव किये व घटना को देखे सुने है, तब छोटा ने घर में जाकर मेरे माता पिता को बताया तो माता पिता सोसायटी में आये थे, तब मैं उनके साथ रिपोर्ट करने आयी हूं।
थाना समनापुर द्वारा उक्‍त रिपोर्ट के आधार पर एफआईआर दर्ज कर विवेचना की गई। विवेचना में संकलित साक्ष्‍य के आधार पर अभियोग पत्र न्‍यायालय के समक्ष प्रस्‍तुत किया गया। तदुपरांत अभियोजन के साक्ष्‍य एवं तर्कों से सहमत होते हुए न्‍यायालय विशेष न्‍यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम डिण्‍डौरी द्वारा उपरोक्‍तानुसार दण्‍ड से दण्डित किया गया।

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