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डिंडौरी # अमरपुर व डिंडौरी मछली बाजार में छापा, 80 किग्रा मेजर कार्प मछली जप्त

डिंडौरी, गणेश मरावी। मप्र नदीय मत्स्योद्योग अधिनियम 1972 की धारा 3(2) के अंतर्गत 16 जून से 15 अगस्त तक की अवधि को बंद ऋतु घोषित किया गया है। जिसमें मत्स्योखेट, मत्स्य विक्रय, मत्स्य परिवहन आदि प्रतिबंधित है। उक्त आदेश के परिपालन में प्रभारी सहायक संचालक मत्स्योद्योग डिंडौरी आरके चंदेल के नेतृत्व में विभागीय दल के द्वारा अमरपुर और बस स्टैण्ड डिंडौरी के मछली बाजार में छापामार कार्यवाही कर कुल 80 किग्रा मेजर कार्प मछली जप्त की गई। जिसकी नीलामी कर राशि रूपये 7,200/- शासन के खातें में जमा की गई है।

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