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निर्दय हत्या का फैसला: फावड़े से वार करने वाले आरोपी को उम्रकैद,पुरानी रंजिश में पिता-पुत्र पर हमला, एक की मौत, न्यायालय ने सुनाई कड़ी सजा
निर्दय हत्या का फैसला: फावड़े से वार करने वाले आरोपी को उम्रकैद,पुरानी रंजिश में पिता-पुत्र पर हमला, एक की मौत, न्यायालय ने सुनाई कड़ी सजा

जबलपुर जिले के पाटन से एक अहम खबर सामने आई है, जहां हत्या के एक जघन्य और सनसनीखेज मामले में न्यायालय ने आरोपी को कड़ी सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश श्री ओमप्रकाश रजक की अदालत ने आरोपी मस्तराम रजक को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास और कुल 3000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
यह घटना 3 जून 2022 की रात ग्राम चरगवां की है, जहां पुरानी रंजिश के चलते आरोपी मस्तराम और उसके पिता मुन्ना ने ब्रजेश और उसके पिता दशरथ पर फावड़े से जानलेवा हमला कर दिया था। गाली-गलौज का विरोध करने पर आरोपी ने दशरथ के सिर पर फावड़े से वार किया, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आईं और इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। बीच-बचाव में ब्रजेश भी घायल हुआ।
घटना की सूचना मिलते ही सहायक उप निरीक्षक मनीष बसेड़िया तत्काल मौके पर पहुंचे और घायल का बयान दर्ज किया। इसके बाद प्रकरण की विस्तृत विवेचना उप निरीक्षक विनोद पाठक द्वारा की गई, जिन्होंने सभी साक्ष्य एकत्रित कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।
अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक संदीप जैन ने प्रभावी पैरवी करते हुए 19 गवाहों को पेश किया, जिनके आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार दिया। न्यायालय का यह निर्णय समाज में कानून के प्रति विश्वास को और अधिक मजबूत करने वाला माना जा रहा है।



