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रेत के अवैध खेल पर TI पूर्वा चौरसिया का शिकंजा! बिना रॉयल्टी डंपर जब्त, चालक गिरफ्तार

पूर्वा चौरसिया की टीम ने दबोचा डंपर, चालक निक्कू बर्मन गिरफ्तार; मालिक अंशुल सिंह चंदेल की भूमिका जांच में

जबलपुर। मझौली क्षेत्र में बिना रॉयल्टी रेत के परिवहन के खिलाफ TI पूर्वा चौरसिया ने सख्त कार्रवाई की है। इंद्राना रोड स्थित गेरा मार्केट के पास पुलिस ने रेत से भरे डंपर को रोककर जांच की। दस्तावेजों में कमी मिलने के बाद पुलिस ने डंपर चालक निक्कू बर्मन को गिरफ्तार कर वाहन और उसमें लदी रेत जब्त कर ली।

भीड़ के बीच निकल रहा था डंपर, पुलिस ने दबोचा,
पुलिस के मुताबिक 22 सितंबर को इंद्राना रोड गेरा मार्केट के पास भीड़भाड़ के बीच डंपर पंडाल के पास से गुजर रहा था। TI पूर्वा चौरसिया की टीम ने वाहन को रोककर चालक से दस्तावेज मांगे। चालक ने अपना ड्राइविंग लाइसेंस प्रस्तुत किया, लेकिन वाहन का बीमा, फिटनेस और ई-खनिज रॉयल्टी संबंधी दस्तावेज उपलब्ध नहीं होने की बात सामने आई।

बिना रॉयल्टी रेत ले जाने की बात सामने आई,
पुलिस के अनुसार पूछताछ में निक्कू बर्मन ने बताया कि डंपर में बिना रॉयल्टी की रेत लोड कर परिवहन किया जा रहा था। चालक ने पुलिस को यह भी बताया कि वह डंपर मालिक अंशुल सिंह चंदेल के कहने पर रेत का परिवहन कर रहा था। इन दावों की पुष्टि जांच के बाद होगी।

डंपर और रेत दोनों जब्त,
मझौली पुलिस ने मौके से डंपर सहित रेत जब्त कर ली। कार्रवाई में दशेन्द्र कुमार दीक्षित और रोहित जैन की महत्वपूर्ण भूमिका बताई गई है। पुलिस अब रेत के स्रोत, लोडिंग प्वाइंट और परिवहन से जुड़े दस्तावेजों की जांच कर रही है।

मालिक की भूमिका भी जांच के घेरे में,
चालक द्वारा मालिक के निर्देश पर रेत परिवहन करने की बात बताए जाने के बाद पुलिस की जांच अब अंशुल सिंह चंदेल की भूमिका की ओर भी बढ़ रही है। पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि रेत कहां से लाई गई और क्या उसके परिवहन के लिए वैध अनुमति व रॉयल्टी मौजूद थी।

कई धाराओं में कार्रवाई,
मामले में धारा 303(2), 317(5) BNS सहित अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण से संबंधित धाराओं और मोटर व्हीकल एक्ट के प्रावधानों में कार्रवाई की गई है। मझौली पुलिस की इस कार्रवाई के बाद अवैध रेत परिवहन करने वालों पर निगरानी और सख्त कार्रवाई की उम्मीद है।

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