जबलपुर: साबित नहीं हुआ चेक बाउंस का आरोप, आरोपी दोषमुक्त

जबलपुर। प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी नमिता बौरासी के न्यायालय ने चेक बाउंस मामले में दोष सिद्ध न पाते हुए आरोपितों को बरी कर दिया। आरोपित पवन दुबे और राजेश सेन की ओर से अधिवक्ता आनंद कुमार शर्मा ने दलील दी कि शिकायकर्ता सुनील जैसवानी का आरोप बेबुनियाद है। ऐसा इसलिए क्योंकि चेकों के अनादरण व नोटिस की तामीली अप्रमाणित रही है। मूल विवाद मेट्रो बसों में डीजल भरवाने से संबंधित था। जिसके एवज में दिए गए चेक बाउंस हो गए। जबकि आरोपितों का तर्क है कि दुर्भावनावश फंसाया जा रहा है। जितनी राशि का डीजल भरवाया, उतना भुगतान ईमानदारी से किया गया था। न्यायालय ने सुनवाई पूरी होने के बाद दोष प्रमाणित न पाकर बरी कर दिया।