डिंडौरी# में नाबालिग से रेप : 35 वर्षीय युवक ने मामा – भांजी के रिश्ते को किया कलंकित, हैवान को 20 साल की मिली सजा

डिंडौरी, गणेश मरावी। मध्यप्रदेश के डिंडौरी जिले में हैवान ने मामा – भांजी के रिश्ते को तार – तार करने का मामला सामने आया है,यहां पर रिश्ते के मामा ने नाबालिग भांजी से कई बार दुष्कर्म किया व घर वालों को बताने को लेकर जान से मारने की धमकी दी गई। बताया गया कि शहपुरा थाना अंतर्गत ग्राम मनेरी निवासी फूलसिंह मरावी पिता स्व. चेतराम मरावी उम्र 35 वर्ष के द्वारा गांव के ही नाबालिग लड़की से लकड़ी लेने के नाम पर पहाड़ ले जाकर दुष्कर्म किया गया है। आरोप है कि गर्भवती होने के बाद भी लगातार दुष्कर्म करता रहा है। छात्रा की शिकायत पर शहपुरा पुलिस ने आरोपी के विरूध्द मामला पंजीबध्द कर मामले की जांच की गई,उक्त मामले में न्यायालय ने आरोपी को 20 वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
आरोपी को 20 वर्ष की कठोर कारावास की सजा
शहपुरा थाना अंतर्गत ग्राम मनेरी निवासी फूलसिंह मरावी पिता स्व. चेतराम मरावी उम्र 35 वर्ष निवासी ग्राम मनेरी (भुरकाटोला) ने नाबालिग बालिका के साथ जबरदस्ती गलत काम (बलात्कार) करने तथा किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी देने के मामले में न्यायालय ने पॉक्सो एक्ट डिण्डौरी द्वारा आरोपी को धारा 363 भादवि के अपराध के लिए 03 वर्ष कठोर कारावास एवं 500 का अर्थदण्ड, धारा 366 भादवि के अपराध के लिए 05 वर्ष कठोर कारावास एवं 500 का अर्थदण्ड, धारा =(2) पॉक्सो एक्ट के अपराध के लिए 20 वर्ष कठोर कारावास एवं 1000 का अर्थदण्ड, धारा 5(प)(पप)/6 पॉक्सो एक्ट के अपराध के लिए 20 वर्ष कठोर कारावास एवं 1000/- का अर्थदण्ड, धारा 5(1)/6 पॉक्सो एक्ट के अपराध के लिए 20 वर्ष कठोर कारावास एवं 1000 का अर्थदण्ड एवं धारा 5(2)/6 पॉक्सो एक्ट के अपराध के लिए 20 वर्ष कठोर कारावास एवं 1000 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया, अर्थदण्ड की राशि अदा न करने पर क्रमश: 01 माह, 01 माह, 03 माह, 03 माह, 03 माह, 03 माह अतिरिक्त कारावास भुगताये जाने का आदेश पारित किया गया।
ये है पूरा घटना
उक्त घटना को लेकर छात्रा ने षहपुरा थाना में शिकायत दर्ज कर आरोपी के विरूध्द कठोर कार्रवाई की मांग की गई। नाबालिग छात्रा ने बताया गया कि मेरी माँ व पिता मजदूरी करने जबलपुर 26 जनवरी 2021 के तीन चार दिन बाद चले गये थे ,घर पर मैं और मेरे छोटे भाई बहन थे। मेरी मम्मी पापा के जबलपुर जाने के दूसरे दिन शाम 5.00 बजे गाँव की आँगनबाड़ी केंद्र गई थी और वहाँ से वापस अपने घर आ रही थी,उसी समय गांव का फूलसिहं मरावी जो रिष्ते मे मामा लगता है, वो रास्ते मे मिला और अपने साथ गांव के डुगरिया पहाड़ मे लकड़ी लेने चलने को कहा और अपने साथ डुगरिया पहाड़ ले गया। जहां पर फूलसिहं मरावी के द्वारा जबरजस्ती गलत काम किया। छात्रा के बताया कि उक्त घटना को परिजनों से बताने की बात पर जान से मार के फेंक दूगाँ की धमकी दे रहा था। यह भी बताया कि मार देने की धमकी देने पर डर गई और किसी को नही बताई,लेकिन इसी तरह फूलसिहं रोज अपने साथ डुगरिया पहाड़ ले जाता था और मेरे साथ जबरजस्ती गलत काम (बलात्कार) करता था। इस बीच गर्भवती हो गई,उसके बाद भी लगातार दुष्कर्म करता रहा है। छात्रा ने बताया कि जब जबलपुर से मम्मी ,पापा के घर आने के बाद तथा चाची को मैने घटना की सारी बात बतायी थी, फूलसिहं मरावी ने मुझे जान से मारने की धमकी देकर लगातार गलत काम करता रहा, जिससे मैं गर्भवती हो गई। उक्त पूरी घटना की षिकायत पर षहपुरा पुलिस द्वारा जांच कर एफआईआर दर्ज कर विवेचना की गई। विवेचना में संकलित साक्ष्य के आधार पर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। तदुपरांत अभियोजन के साक्ष्य एवं तर्कों से सहमत होते हुए न्यायालय विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट डिंडौरी द्वारा उपरोक्तानुसार दण्ड से दण्डित किया गया है।