मैहर # वार्ड 20 स्थित शराब दुकान व शराबियों के कोहराम से आम जन त्रस्त

मैहर।सतना रोड़ स्थित वार्ड क्रमांक 20 में संचालित हो रही शराब की दुकान अब आम नागरिकों के लिए परेशानी व अशांति का सबब बनती जा रही है। जिले का आबकारी विभाग भी शराब ठेकेदारों से नियमो का पालन करा पाने में असमर्थ है, मैहर शहर के दो प्रमुख स्थल जनपद कार्यालय के सामने व तो दूसरा सतना रोड से लगे वार्ड 20 में दोनों ही शहर के हृदय स्थल है और शराब ठेकेदारों के मुनाफे को चौगुना करने में कारगर है उसके बाद गाँव गाँव गली गली पैकारी जहाँ जहाँ नजर जाएगी सिर्फ शराब अजर शराबी ही नजर आएंगे, और जनप्रतिनिधि केवल पत्रों के माध्यम से अपना अपना भौकाल बनाते नजर आ रहे है, जबकि जनता सारी नीति से भी वाकिफ है और सारी कुरीतियों से जानकार भी है सब को पता भी है कि साहब सिस्टम कहा कहा है, लेकिन आबकारी विभाग और शराब ठेकेदारों के ये सिस्टम अब जनता का जीना मुहाल कर रहे है। मैहर के वार्ड नंबर 20 स्थित शराब दुकान में लगने वाले शराबियों के हुजूम और उत्पात से अब रास्ते से निकलने वाले स्कूली तथा कॉलेजी बच्चों को भारी किल्लतों का सामना करना पड़ रहा घनी आवादी के मध्य स्थित शराब दुकान के कारण पूरे क्षेत्र में विवाद झगड़े गुंडागर्दी गली गलौच या शराबियों का नंगा नाच अब आम हो गया है ।
तमाम किल्लत और विवादो के मद्देनजर आज मैहर कलेक्टर के समक्ष श्री राम सेना महाकौशल प्रान्त के प्रांत मंत्री शिवम पांडेय ने साथियों के साथ मिलकर ज्ञापन दिया व ज्ञापन में मांग किया कि शराब दुकान को आवादी विद्यालय तथा मंदिर क्षेत्र से कही अन्यत्र स्थानांतरित किया जाए ताकि बड़ी आवादी के क्षेत्र में अशांति का माहौल न उत्पन्न हो, साथ ही शिवम पांडेय ने मैहर कलेक्टर रानी बाटड़ जी से निवेदन किया कि शराब ठेकेदारों तथा आबकारी विभाग के अधिकारियों को नई शराब नीति के पालन हेतु आदेशित किया जाए।
इस सत्र की फरवरी में नई शराब नीति के तहत जारी गाइड लाइन
के पालन में प्रदेश के आबकारी आयुक्त ओपी श्रीवास्तव ने शनिवार को प्रदेश भर के आबकारी अधिकारियों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से चर्चा कर उन्होंने विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि नए सत्र से शराब दुकानों की धार्मिक स्थलों और स्कूलों से दूरी बढ़ाई जानी है। अब स्कूलों और धार्मिक स्थलों से कम से कम 100 मीटर की दूरी पर ही दुकानें संचालित हो सकेंगी। आयुक्त ने ठेकेदारों को नई आबकारी नीति से अच्छी तरह अवगत कराने के लिए कहा था। 27 फरवरी से नए सत्र के लिए शराब दुकानों के आवंटन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी। आबकारी आयुक्त ने सभी आबकारी अधिकारियों से कहा था कि वह ठेकेदारों को नई आबकारी नीति से अवगत करा दें। उन्हें बता दिया जाए कि नए सत्र में शराब दुकानों से धार्मिक स्थलों की और स्कूलों की न्यूनतम दूरी 100 मीटर रहेगी। पहले यह दूरी 50 मीटर रही है।
लेकिन वर्तमान में ब्लॉक जिला व प्रदेश के किसी भी अधिकारी का या किसी भी आबकारी कानून का या किसी भी आदेश का न तो कोई प्रभाव किसी शराब ठेकेदार पर पड़ रहा है । शिवम पांडेय ने श्री राम सेना के नेतृत्व में कलेक्टर मैहर से तत्काल प्रभाव से कार्यवाही की मांग करते हुए शराब दुकान को अन्यत्र स्थानांतरित किया जाए साथ ही मैहर जिला के स्वरूप को साफ सुंदर और स्वच्छ बनाए जाने का आग्रह किया है।