जबलपुर: दो पक्षों में हुआ विवाद, लाठी डंडे और चाकू से किया एक दूसरे पर हमला, दोनों ही पक्ष के लोग घायल

जबलपुर के माढ़ोताल थाना क्षेत्र अंतर्गत दो पक्षों के बीच मामूली बात पर लाठी डंडे चाकू से हमला कर एक दूसरे को घायल कर दिया गया इस घटना में दोनों ही पक्षों के लोग घायल हुए जिन्हें इलाज के लिए शासकीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है, घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों की शिकायत पर दोनों पक्षों के खिलाफ मामला दर्ज किया है जहां पुलिस आप पूरे मामले की जांच कर रही है
मोढ़ाताल थाना पुलिस ने पूरे मामले में जानकारी देते हुए बताया है कि श्रीमति सरस्वती बाई चौधरी उम्र 60 वर्ष निवासी चुंगी राजा बड्डा की गली ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह झाड़ू पोंछा का काम करती है उसे घर में कुत्ता पला हुआ है कुत्ता भौंक रहा था मोहल्ले के अजय अहिरवार एवं दुर्गेश अहिरवार उसके घर के सामने आकर चिल्लाने लगे कि तुम्हारा कुत्ता क्यों भौंक रहा है कुत्ते को चुप कराओ, उसने कहा कि कुत्ता है भौंक रहा है कैसे चुप कराऐं तभी उसका बेटा धर्मेन्द्र आ गया, कुत्ते भौंकने की बात को लेकर अजय एवं दुर्गेश गाली गलौज करते हुये हाथ मुक्कों, लाठी एवं राड से हमलाकर उसके चेहरे, नाक, सिर हाथ पैर में चोट पहॅुचा दी, उसी समय नरबद भी आकर उसके बेटे धर्मेन्द्र के साथ मारपीट करने लगा तथा उसे धक्का जिससे उसके कमर में अंदरूनी चोट आई। रिपोर्ट पर धारा 296(ए), 115(2), 351(3), 3(5) बीएनएस का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
वहीं नरबद प्रसाद अहिरवार उम्र 53 वर्ष निवासी आईटीआई दीक्षित कालोनी ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसके दोनों लड़के दुर्गेश अहिरवार एवं अजय अहिरवार प्लम्बर का काम करते हैं, उसके लड़के काम करके घर वापस आ रहे थे मोहल्ले का धर्मेन्द्र चौधरी चुंगीनाका राजा बड्डा की गली में मिला एवं दोनों लड़कों से शराब पीने के लिये पैसों की मांग करने लगा, उसके लड़कों ने पैसे देने से मना किया इसी बात धर्मेन्द्र चौधरी उसके लड़कों के साथ गाली गलौज करते हुये चाकू से हमलाकर दुर्गेश के वायें हाथ एवं अजय के दाहिने हाथ के पंजे, दाहिने पैर के घुटने में चोटें पहुॅचा दिया आवाज सुनकर वह मौके पर पहुॅचा तो धर्मेन्द्र जान से मारने की धमकी देते हुये अपने घर तरफ भाग गया हम लोग धर्मेन्द्र के घर तरफ गये वहां धमेन्द्र का कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगा धमेन्द्र की मां बाहर आकर धर्मेन्द को पकडकर घर ले गयी। रिपोर्ट पर धारा 296(ए), 118(1), 119(1), 351(3) बीएनएस का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
