(जबलपुर) जहरीली शराब बेचने पर तीन साल का सश्रम कारावास, दोषियों पर लगा एक-एक लाख का जुर्माना भी

जबलपुर (SET NEWS)। न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा सोहराब उर्फ सुरकब और सुहेल खान थाना हनुमानताल को आबकारी एक्ट के तहत दोष सिद्ध पाते हुए तीन-तीन वर्ष का सश्रम कारावास और दोनो पर एक-एक लाख रूपये अर्थदंड से दंडित भी किया गया है।
घटना 23 नवम्बर 2022 को थाना हनुमानताल इलाके से मुखबिर की सूचना पर घेराबंदी कर एक संदेही को पकड़ा। पूछताछ पर उसने अपना नाम गोलू उर्फ सोहेल खान निवासी खेरमाई मंदिर थाना हनुमानताल बताया था। आरोपी के पास रखी कुप्पी की तलाशी लेने पर उसमें कच्ची महुआ शराब प्राप्त हुई। आरोपी ने पूछताछ के दौरान उक्त शराब सोहराब उर्फ सुकराब से बेचने के लिए लिया गया बताया गया। उप-संचालक अभियोजन विजय कुमार उईके व जिला लोक अभियोजन अधिकारी अजय कुमार जैन के मार्गदर्शन में सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी भारती उईके व कल्पना मुवेल द्वारा उक्त मामले में शसक्त पैरवी की गई।