जबलपुर # महिला होमगार्ड सैनिक को दो माह का कॉल ऑफ देने पर रोक

जबलपुर। महिला होमगार्ड सैनिक को दो माह का कॉल ऑफ देने पर मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी। जस्टिस शील नागू और जस्टिस विनय सराफ की खंडपीठ ने मामले को सुनवाई हेतू स्वीकार कर पूर्व में लंबित प्रकरणों के साथ संलग्न करने के निर्देश दिए। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता को बिना कॉल ऑफ दिए उनकी सेवा जारी रखी जाए। इस मामले पर अगली सुनवाई 2 फरवरी को हाेगी।
दमोह की रहने वाली संध्या अहिरवार ने याचिका दायर कर बताया कि उन्हें एक दिसंबर 2023 से 31 जनवरी 2024 तक का कॉल ऑफ दिया गया है। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता विहाग दुबे ने बताया कि शासन ने संशोधन के जरिए एक साल में दो माह के कॉल ऑफ को बदलकर 3 साल में 2 माह का कॉल ऑफ कर दिया गया।
दरअसल, वर्ष 2010 में होमगार्डस कर्मचारियों द्वारा हाईकोर्ट जबलपुर द्वारा याचिका दायर कर नियमितीकरण, आरक्षकों के समान वेतन, पूरे वर्ष कार्य प्रदान करने एवं अन्य लाभ देने की प्रार्थना की गई थी। वर्ष 2011 में हाईकोर्ट द्वारा आंशिक रूप से स्वीकार कर मध्य प्रदेश शासन को आदेशित किया था कि वे होमगार्डस की सेवा नियम बनाये एवं उन्हें पूरे वर्ष कार्य पर रखा जाए। इसके बाद सरकार ने वर्ष 2016 में नियम बनाये और आदेश के विपरीत पुनः एक वर्ष में 2 माह का बाध्य काॅल ऑफ का प्रावधान रख दिया।