जबलपुर # मारपीट मामले पर अदालत उठने तक की सजा, एक हजार का जुर्माना

 जबलपुर # मारपीट मामले पर अदालत उठने तक की सजा, एक हजार का जुर्माना
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सेटन्यूज़, जबलपुर। प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी विश्वेश्वरी मिश्रा की अदालत ने मारपीट के आरोपी जबलपुर निवासी शांतनु सराफ का दोष सिद्ध पाया, इसी के साथ अदालत उठने तक की सजा सुना दी, साथ ही एक हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
अभियोजन की ओर से सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी अरुणप्रभा भारद्वाज ने दलील दी कि कोतवाली पुलिस ने आरोपित के विरुद्ध प्रकरण कायम किया था।
दरअसल, आरोपी ने अनुराग वर्मा को 29 मई 2016 को रात नौ बजे रास्ते में रोककर गाली-गलौच शुरू व मारपीट कर दी। इसकी वजह पुरानी रंजिश थी। अनुराग के मित्र मयंक जैन, बंटी सोनी और दीपक सराफ ने बीच-बचाव किया था, जिसके बाद आरोपित वहां से भाग गया था।

jabalpur reporter

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