जबलपुर: पत्नी और किराएदार की दोहरी हत्या करने वाले को आजीवन कारावास,चरित्र संदेह में की गई निर्मम हत्या, सशक्त विवेचना और कोर्ट में मजबूत पैरवी से आरोपी को सजा

SET NEWS, जबलपुर। ओमती थाना अंतर्गत घंटाघर क्षेत्र में वर्ष 2021 में हुए सनसनीखेज दोहरे हत्याकांड में आखिरकार न्याय की जीत हुई। चरित्र संदेह के चलते पत्नी राबिया और किराएदार शकील की बेरहमी से चाकू मारकर हत्या करने वाले आरोपी 28 वर्षीय इब्राहिम उर्फ इब्बू को जबलपुर की अदालत ने आजीवन कारावास और दो हजार अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह फैसला माननीय न्यायाधीश संजोग सिंह बघेला 10वें जिला एवं अपर सत्र न्यायालय जबलपुर द्वारा मंगलवार 15 जुलाई को सुनाया गया।
सारगर्भित विवेचना लाई रंग-
घटना 4 मई 2021 को थाना ओमती अंतर्गत हुई थी, जब आरोपी इब्राहिम ने गुस्से और शक की आग में पत्नी व किरायेदार को मौत के घाट उतार दिया। तत्कालीन टीआई एसपीएस बघेल और एसआई सतीश झारिया द्वारा की गई सारगर्भित विवेचना के चलते यह प्रकरण जल्द ही न्यायालय तक पहुँचा और आरोपी को सजा हुई।
चल रही थी सतत मॉनीटरिंग-
प्रकरण को पुलिस कप्तान संपत उपाध्याय जबलपुर ने चिन्हित प्रकरण के रूप में दर्ज कर सतत निगरानी में रखा। एएसपी सिटी आनंद कलादगी द्वारा समंस, वारंट की तामीली एवं साक्षियों की समय पर पेशी सुनिश्चित की गई।
लोक अभियोजन ने रखें दमदार तर्क-
प्रकरण की प्रभावी पैरवी जिला लोक अभियोजन अधिकारी स्मृतिलता बरकड़े के निर्देशन में विशेष लोक अभियोजक बबीता कुल्हारा द्वारा की गई। मजबूत साक्ष्य, तर्क एवं गवाहियों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी पाया।