जबलपुर: दस किलोमीटर में ही खत्म हो जाता है एक लीटर पेट्रोल,नई होंडा एक्टिवा में गंभीर खराबी, उपभोक्ता फोरम ने कंपनी व डीलर को भेजा नोटिस

जबलपुर। एक कामकाजी महिला द्वारा खरीदी गई नई होंडा एक्टिवा स्कूटी में लगातार गंभीर खराबियां आने के मामले को जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने गंभीरता से लिया है। आयोग ने होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और उसके स्थानीय डीलर फ्रंटियर होंडा, पनागर (रिलायंस पेट्रोल पंप के पास, जबलपुर) को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
यह है पूरा मामला-
शिकायतकर्ता श्यामा रैकवार, जो अपने परिवार की एकमात्र कमाऊ सदस्य हैं, ने बताया कि उन्होंने 6 अगस्त 2024 को फ्रंटियर होंडा से 1,00,959 रुपये में एक्टिवा (डीएलएक्स) स्कूटी लोन पर खरीदी थी। लेकिन खरीद के सिर्फ 15 दिन बाद, यानी 16 अगस्त से ही वाहन में लगातार गंभीर खराबियां आने लगीं।
शिकायत में लगाए गए आरोप
आयोग में दायर शिकायत के अनुसार स्कूटी चलते-चलते अचानक बंद हो जाती थी, जिससे सड़क पर हादसे का खतरा बना रहता था। बंद होने पर सेल्फ-स्टार्ट और किक-स्टार्ट दोनों ही काम नहीं करते थे। वाहन में अत्यधिक ईंधन खपत हो रही थी, लगभग 10 किमी में ही 1 लीटर पेट्रोल खत्म हो जाता था। वाहन बंद होते ही इंडिकेटर व हेडलाइट समेत इलेक्ट्रिकल पार्ट्स फेल हो जाते थे।
डीलर पर लापरवाही का आरोप-
रैकवार ने आरोप लगाया कि बार-बार शिकायत करने पर भी डीलरशिप प्रबंधन ने समस्या को गंभीरता से नहीं लिया। हर बार इसे ‘सामान्य खराबी’ बताकर सर्विसिंग की जाती रही। 15 अप्रैल 2025 को अंतिम बार सर्विसिंग के बाद भी वाहन पूरी तरह से बंद पड़ा है और अब चलने लायक नहीं है।
यह मांगी गई राहत-
शिकायतकर्ता ने आयोग से मांग की है कि विपक्षी पक्ष या तो उन्हें नई स्कूटी उपलब्ध कराए या पूरी खरीद राशि वापस लौटाए। इसके अलावा, मानसिक परेशानी, आय के नुकसान और लोन की किस्तों का बोझ झेलने के कारण 3 लाख रुपये हर्जाने की भी मांग की गई है। इस मामले में शिकायतकर्ता की ओर से अधिवक्ता असीम त्रिवेदी, पंकज तिवारी, अरविंद सिंह चौहान और शुभम पाटकर ने पैरवी की। उपभोक्ता फोरम ने नोटिस जारी कर कंपनी और डीलर से जवाब तलब किया है।