जबलपुर पुलिस की विवेचना से अदालतों ने 27 मामलों में सुनाई सजा, तीन में निष्पक्ष विवेचना से दोषमुक्ति
जबलपुर। न्याय और निष्पक्षता की दिशा में जबलपुर पुलिस ने मध्य प्रदेश सरकार की मंशा अनुरूप 1 जनवरी 2025 से अब तक ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज की है। पुलिस कप्तान संपत उपाध्याय के नेतृत्व में की गई सटीक और तकनीकी विवेचना के परिणामस्वरूप शहर के विभिन्न थानों में दर्ज 27 गंभीर अपराधों में अपराधियों को न्यायालयों से सजा मिली है। वहीं तीन प्रकरणों में निष्पक्ष विवेचना के चलते अभियुक्तों को दोषमुक्त किया गया जिसने पुलिस की पारदर्शिता और निष्पक्षता दोनों का प्रमाण दिया। कप्तान के मार्गदर्शन में एएसपी सहित सभी थाना प्रभारियों व विवेचकों ने अपराधियों को सजा दिलाने के लिए केस-टू-कोर्ट नीति पर लगातार काम किया। अदालतों ने भी पुलिस द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों, गवाहों और डिजिटल प्रमाणों पर पूर्ण विश्वास जताया।
तकनीकी जांच और निष्पक्ष विवेचना-
जबलपुर पुलिस ने प्रत्येक प्रकरण में सीसीटीव्ही फुटेज, कॉल डिटेल, एफएसएल रिपोर्ट, फॉरेंसिक साक्ष्य और डिजिटल रिकॉर्ड का उपयोग कर विवेचना को प्रमाणिक बनाया। इस पूरी कार्रवाई की मॉनिटरिंग एएसपी स्तर के अधिकारी के जिम्मे सौंपी गई थी जिसकी समय-समय पर कप्तान द्वारा समीक्षा की जाती रही।
दोषमुक्त मामले भी पारदर्शिता का प्रमाण-
10 जुलाई से 21 अगस्त 2025 के बीच घमापुर, गोहलपुर और बरेला थानों के तीन मामलों में न्यायालय ने अभियुक्तों को दोषमुक्त किया। पुलिस ने इन मामलों को भी निष्पक्ष विवेचना का प्रतीक बताया।
जनविश्वास की नई मिसाल-
अपराधियों पर नकेल कसने, त्वरित विवेचना और अदालत में प्रभावी पैरवी से जबलपुर पुलिस ने एक वर्ष में 27 मामलों में दोषसिद्धि प्राप्त की है। गढ़ा, ओमती, तिलवारा, मझगवां, विजय नगर, गोहलपुर और लॉर्डगंज के अलावा बरेला, बेलबाग, कुंडम, रांझी, मझाैली मदन महल, गोरखपुर, बेलखेड़ा, गोराबाजार, माढ़ोताल, हनुमानताल, भेड़ाघाट, पनागर थानों की टीमों ने पुलिस कार्यप्रणाली को नई ऊंचाई दी है। यह उपलब्धि न केवल पुलिस विभाग की कार्यकुशलता का प्रमाण है, बल्कि आम नागरिकों के विश्वास की जीत भी है। जबलपुर पुलिस आज पूरे प्रदेश में न्याय के प्रति प्रतिबद्धता और निष्पक्ष विवेचना की मिसाल बन चुकी है।
यह रहे प्रमुख चर्चित प्रकरण—
गढ़ा थाना-मामूली विवाद में हत्या, दो आरोपी दोषी सिद्ध
24 अक्टूबर 2023 को मामूली धक्का लगने की बात पर आरोपी सनी उर्फ अमित यादव और विक्की साहू ने 20 वर्षीय बिट्टू शुथियार की चाकू से हत्या कर दी थी। गढ़ा थाने में पदस्थ योगेंद्र सिंह की विवेचना, एएसपी जितेन्द्र सिंह की मॉनिटरिंग और लोक अभियोजक अजय जैन की पैरवी से न्यायालय ने दोनों को आजीवन और कठोर कारावास की सजा सुनाई।
ओमती थाना- चरित्र संदेह पर दोहरी हत्या, आजीवन कारावास
थाना ओमती क्षेत्र में 4 मई 2021 को आरोपी मोहम्मद इब्राहिम उर्फ इब्बू ने पत्नी राबिया और किरायेदार शकील की निर्मम हत्या की थी। इस सनसनीखेज मामले की विवेचना तत्कालीन टीआई (वर्तमान एसडीओपी पन्ना) एसपीएस बघेल और एसआई (वर्तमान कंट्रोल रूम प्रभारी) सतीश झारिया द्वारा की गई। एएसपी आनंद कलादगी के पर्यवेक्षण और विशेष लोक अभियोजक बबीता कुल्हारा की प्रभावी पैरवी से आरोपी को आजीवन कारावास और अर्थदंड से दंडित किया गया।
तिलवारा थाना-नाबालिग से दुष्कर्म, 20 वर्ष सश्रम कारावास-
2 सितंबर 2023 को 14 वर्षीय किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामले में आरोपी भारत विश्वकर्मा और अतुल ठाकुर को दोषी पाया गया। निरीक्षक सरिता बर्मन की विवेचना, एएसपी आनंद कलादगी की मॉनिटरिंग और लोक अभियोजक मनीषा दुबे की सशक्त पैरवी से न्यायालय ने दोनों को 20 वर्ष सश्रम कारावास और अर्थदंड से दंडित किया।
गोहलपुर थाना-चचेरे भाई की गोली मारकर हत्या, उम्रकैद
प्रॉपर्टी विवाद में चचेरे भाई की गोली मारकर हत्या करने वाले आरोपी राजाराम उर्फ रज्जू कुशवाहा को निरीक्षक प्रवीण धुर्वे की सारगर्भित विवेचना और विशेष लोक अभियोजक बबोता कुल्हार की सशक्त पैरवी से माननीय अपर सत्र न्यायाधीश संजोग सिंह बघेला ने आजीवन कारावास व अर्थदंड से दंडित किया। घटना 1 नवम्बर 2019 को थाना गोहलपुर क्षेत्र में हुई थी।
मझगवां थाना- प्रेमी के साथ पत्नी बनी कातिल, आजीवन कारावास
आरोपी मनीषा उर्फ साधना, प्रेमी धर्मेंद्र उर्फ धनु पटेल और सहयोगी अमित ने मिलकर पति आशीष चौधरी की हत्या की थी। निरीक्षक लोकमन अहिरवार की विवेचना और एएसपी आनंद कलादगी की मॉनिटरिंग में प्रकरण को अदालत तक पहुंचाया गया। न्यायालय ने तीनों को आजीवन कारावास और अर्थदंड से दंडित किया।
विजयनगर थाना- युवती पर चलाई गोली,मिली आजीवन
7 फरवरी 2024 को आरोपी संदीप सोनी ने युवती पर गोली चलाई थी। टीआई वीरेन्द्र सिंह पवार की विवेचना और अभियोजन की प्रभावी पैरवी से न्यायालय ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
लॉर्डगंज थाना-चाकू मारकर हत्या करने वाला दोषी करार
लार्डगंज थाना अंतर्गत आरोपी युवराज करसा ने 17 जुलाई 2022 को अजय उर्फ मोनू कनोजिया की हत्या कर दी थी। तत्कालीन टीआई (वर्तमान सीएसपी गोहलपुर) मधुर पटेरिया, एसआई (वर्तमान चौकी प्रभारी धनवंतरी नगर) दिनेश गौतम और एएसपी आनंद कलादगी की निगरानी में विवेचना पूरी कर न्यायालय ने आरोपी को आजीवन कारावास से दंडित किया।
पुलिस कप्तान संम्पत उपाध्याय का इनका कहना है-
शासन की मंशा अनुरूप जनवरी से अभी तक न्यायालयों में कुल 30 प्रकरण प्रस्तुत किए गए थे। जिसमें से 27 प्रकरणों में सजा दिलाई गई है जबकि 3 को दोषमुक्त किया गया है। हमारा लक्ष्य सिर्फ अपराधियों को गिरफ्तार करना नहीं, बल्कि ठोस साक्ष्यों के आधार पर अदालत में न्याय सुनिश्चित कराना है। गवाहों की सुरक्षा, साक्ष्य संरक्षण और निष्पक्ष जांच हमारी प्राथमिकता है। वर्तमान में अभी कई मामलों में ट्रायल चल रहा है उनमें भी पुलिस द्वारा बारिकी से कार्य किया जा रहा है।
