जबलपुर कलेक्टर का आदेश न मानने वाले अंबिका, शाही व पैराडाईज होटल के मैनेजरों पर एफआइआर

जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी आदेशों का पालन कराने के लिए पुलिस होटल, ढाबों व रहवासी क्षेत्रों में रोजाना दबिश दे रही है। इस दौरान घरों में रखे गए किराएदारों व होटलों के यात्रियों की सूचना पुलिस को न देने वालों पर शिकंजा कसा जा रहा है। यात्रियों की सूचना देने में लापरवाही बरतने पर कोतवाली पुलिस ने अंबिका होटल, शाही व पैराडाईज होटल के मैनेजरों के खिलाफ धारा 188 के तहत एफआइआर दर्ज की है। कोतवाली पुलिस ने बताया कि घरों में रहने वाले किराएदार तथा होटल, लाज, सराय, ढाबों में ठहरने वाले यात्रियों की सूचना संबंधित पुलिस थाने में देना अनिवार्य किया गया है। जिला दंडाधिकारी ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं।
कोतवाली पुलिस ने रविवार को अंबिका, शाही व पैराडाईज होटलों में दबिश दी। होटलों की जांच में पता चला कि वहां ठहरे यात्रियों की सूचना पुलिस को नहीं दी गई थी। कोतवाली थाना प्रभारी अनिल गुप्ता ने बताया कि रविवार को कोतवाली पुलिस टीम अंबिका होटल पहुंची। जहां मैनेजर सुरेंद्र कुमार रजक से पता चला कि होटल में ठहरने वाले यात्रियों की सूचना पुलिस को नहीं दी गई। इसी प्रकार शाही होटल में भी यात्री ठहरे मिले। फूटाताल निवासी मैनेजर योगेंद्र कुमार वैश्य से पता चला कि यात्रियों की सूचना पुलिस थाने में नहीं दी गई थी। पैराडाईज होटल में भी यात्री ठहरे मिले। होटल मैनेजर नई बस्ती मोहनिया निवासी दिलीप दाहिया से पूछताछ में पता चला कि यात्रियों की जानकारी पुलिस थाने में नहीं दी गई। पुलिस ने तीनों मैनेजरों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है।घूमते मिला किराएदार, मकान मालिक पर एफआइआर: