जबलपुर # बजरंग दल कार्यकर्ताओं को सीजेएम कोर्ट से मिली जमानत

जबलपुर। बजरंग दल के प्रचारक सुमित सिंह ठाकुर, सत्यम रैकवार, संदीप चक्रवर्ती, सतीश केवट, राहुल बाकले, अचल सिंह राठौर, गौरव सोनकर, विशाल सोमानी, वीरेंद्र उर्फ वीरू यादव और विक्रम सिंह ठाकुर की जमानत अर्जी मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी कोर्ट ने शनिवार को मंजूर कर ली। इन सभी पर जबलपुर के कांग्रेस कार्यालय में उपद्रव का आरोप लगा था। जिसके आधार पर लार्डगंज पुलिस द्वारा अपराध पंजीबद्ध कर शुक्रवार को सभी को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया था। जहां से न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया था।
उनकी ओर से अधिवक्ताओं ने दलील दी कि कांग्रेस कार्यालय में सामान्य प्रदर्शन किया गया था। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के सिलसिले में कांग्रेस द्वारा जारी घोषणा-पत्र में बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने की बात कही गई, जिससे देश के अन्य हिस्सें की भांति जबलपुर के बजरंग दल कार्यकर्ताओं का गुस्सा स्वाभाविक है। जिसे लेकर किया जाने वाला विरोध प्रदर्शन संवैधानिक अधिकार की परिधि में आता है। किंतु कांग्रेस ने राजनीतिक दुर्भावनावश उसे तोड़फोड़ व मारपीट का रंग देकर बजरंग दल को बदनाम करने का रवैया अपनाया, जो कि अनुचित है। विश्व हिंदू परिषद लीगल सेल के प्रांत संयोजक अधिवक्ता ने बताया कि बजरंग दल कार्यकर्ताओं को जेल से बाहर लाने सीजेएम कोर्ट में जमानत आवेदन दायर किए गए थे, जो मंजूर कर लिए गए हैं।