जबलपुर # मृत पुलिसकर्मी की पत्नी से की गई रिकवरी अनुचित, वसूली गई राशि वापस करें…

 जबलपुर # मृत पुलिसकर्मी की पत्नी से की गई रिकवरी अनुचित, वसूली गई राशि वापस करें…
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मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने पुलिस विभाग को दिए निर्देश

जबलपुर, सत्यजीत यादव। मृत पुलिसकर्मी की पत्नी से की गई रिकवरी को मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने अनुचित मानते हुए उसे निरस्त कर दिया। न्यायालय ने पुलिस विभाग को निर्देश दिए कि आवेदिका से वसूल की गई राशि उसे वापस करें। जस्टिस एमएस भट्टी की एकलपीठ ने कहा कि यह कार्रवाई 90 दिन में पूरी करें, वरना में 6 फीसदी वार्षिक दर से ब्याज भी साथ में जोड़ कर देना होगा।
मध्यप्रदेश के जिला जबलपुर की रहने वाली किरण पांडे ने बताया कि उनके पति डीएल पांडे पुलिस विभाग में 1983 में कांस्टेबल के पद पर भर्ती हुए थे। सेवाकाल में ही 20 सितंबर 2020 में उनकी मृत्यु हो गई। बताया गया कि जब स्वर्गिय पांडे को एएसआई के पद पर पदोन्नति दी गई थी तब उन्हें समयमान वेतन का लाभ भी दिया गया।
याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता सचिन पांडे ने बताया कि पुलिस अधीक्षक भोपाल ने उक्त वेतनमान को अनुचित बताते हुए आपत्ति पेश की। इस आधार पर विभाग ने 4 फरवरी 2021 को रिकवरी निकाल दी। विभाग ने मृत कर्मी की पत्नी के सेवानिवृत्ति भत्तों में से 2 लाख 48 हजार रुपए से अधिक की वसूली भी कर ली। अधिवक्ता ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायदृष्टांत पेश करते हुए उक्त रिकवरी को अनुचित बताते हुए उसे निरस्त करने की मांग की।

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