जबलपुर # मूंग दाल घोटाले से जुड़े मामले में एफआईआर पर अंतरिम रोक

जबलपुर, सत्यजीत यादव। मप्र उच्च न्यायालय ने मूंग दाल घोटाले से जुड़े मामले में कलेक्टर के उस आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी, जिसमें दो लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए गए थे। जस्टिस संजय द्विवेदी की एकलपीठ ने कहा कि एफआईआर के निर्देश पर आगामी सुनवाई तक कोई कार्रवाई नहीं करें। इस मामले में न्यायालय ने खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षक विभाग के प्रमुख सचिव, कलेक्टर जबलपुर व अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
जबलपुर की ग्यारसपुर फार्मर प्रडयूसर कंपनी के अनुपम अग्रवाल और सहकारी विपणन समिति सिहोरा के नीलेश मिश्रा की ओर से अधिवक्ता आनंद ज्योतिषी ने बताया कि मूंग दाल आपूर्ति में अनियमितता के आरोप में कलेक्टर ने 13 अक्टूबर को डिस्ट्रिक्ट मार्केटिंग ऑफीसर को याचिकाकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए थे। उन्होंने न्यायालय में दलील दी कि याचिकाकर्ताओं ने कोई अनियमितता या गड़बड़ी नहीं की है। खाद्य सामग्री को बारिश से बचाने के लिए सुरक्षित स्थान पर रखा था, और उसकी जानकारी संबंधित अधिकारियों को भी दी गई थी। इसके बावजूद एफआईआर के आदेश देना अनुचित है। न्यायालय ने उक्त आदेश पर रोक लगाते हुए अनावेदकों से जवाब तलब किया है।