छात्र-छात्राओं को दी गई राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस पर विधिक जानकारी

 छात्र-छात्राओं को दी गई राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस पर विधिक जानकारी
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डिंडौरी,गणेश मरावी। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देशन तथा मान्नीय नीना आशापुरे, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण डिण्डौरी के मार्गदर्शन में दिनांक 09.11.2023 को शासकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालय डिण्डौरी (म.प्र.) में छात्र-छात्राओं मेंराष्ट्रीयता की भावनाओं को प्रेरित करने और समाज एवं देश के विकास में महती भूमिका निभाने हेतु जागरूकता करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस पर विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन प्रथम जिला न्यायाधीश श्री हिदायत उल्ला खान एवं सचिव/जिला न्यायाधीश श्री उत्तम कुमार डार्वी की उपस्थित में किया गया। आयोजित शिविर को संबोधित करते हुए में प्रथम जिला न्यायाधीश हिदायत उल्ला खान ने कहा कि सभी नागरिकों के लिये उचित निष्पक्ष और न्याय प्रक्रिया सुनिश्चित करने हेतु जागरूकता फैलाने के उददेश्य से 9 नवंबर को राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस मनाया जाता है.

राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस की शुरूआत पहली बार 1995 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समाज के गरीब और कमजोर वर्गों को सहायता और समर्थन प्रदान करने के लिए की गई थी। इस दिवस को मनाने का उददेश्य समाज के कमजोर वर्गों के लोगों के लिए निःशुल्क प्रवीण और कानूनी सेवाओं की पेशकश करना है, यह कमजोर वर्गों के लोगों को मुफत सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ-साथ उन्हें उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करने का प्रयास भी करता है। जिला न्यायाधीश खान ने आगे बताया कि महिलाएंऔर बच्चे, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्य, औद्योगिक श्रमिक, बडी आपदाओं जैसे हिंसा बाढ, सूखे भूकंप आदि का शिकार लोग, विकलांग व्यक्ति, हिरासत में रखे गए लोग एवं वह व्यक्ति जो अर्थिक रूप से कमजोर है। ऐसे व्यक्ति मुफत कानूनी सहायता पाने के पात्र है। आयोजित शिविर में जिला न्यायाधीश/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, श्री उत्त्म कुमार डार्वी ने मोटर व्हीकल एक्ट की जानकारी देते हुए बताया कि प्रत्येक बच्चों को बिना लायसेंस एवं बीमा तथा फिटनेस के वाहन नहीं चलाना चाहिये। यदि व्यक्ति के पास वाहन चलाने का लायसेंस व बीमा नहीं है और दुर्घटना हो जाती है तो वाहन चालक व मालिक को क्लेम राशि का भुगतान करना पड़ सकता है। इसलिये मोटर व्हीकल एक्ट का पालन करना चाहिये। महिलाओं के प्रति सभी प्रकार की हिसां एवं भेदभाव को समाप्त किये जाने हेतु महिला सशक्तिकरण, महिला सुरक्षा, महिला हिसां, महिलाओं के स्वास्थ सम्बन्धी कानुनी सम्बधी विस्तृत जानकारी प्रदान की साथ ही निःशुल्क विधिक सहायता योजना एवं पीडित प्रतिकर योजना 2015 एवं नालसा एवं सालसा की संचालित योजनाऐं के संबंध म ें विस्तार से जानकारी दी। आयोजित शिविर में मंच संचालन किशोर डहेरिया ने किया एवं प्रशांत तिवारी ने आभार व्यक्त किया। आयोजित शिविर में सचिन वासनिक, रानू मसराम सहित पॉलीटेक्निक महाविद्यालय का समस्त स्टॉफ, छात्र- छात्राएं एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का स्टॉफ उपस्थित रहा।

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