जबलपुरः राज्यव्यापी हड़ताल पर मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने स्वतः लिया संज्ञान, सभी वकीलों को तत्काल काम पर लौटने के दिए आदेश

जबलपुर (सेट न्यूज़)। राज्यव्यापी हड़ताल पर मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने स्वतः संज्ञान लेते हुए सभी अधिवक्ताओं को तत्काल काम पर लौटने के आदेश दिए हैं। चीफ जस्टिस रवि मलिमठ और जस्टिस विशाल मिश्रा की खंडपीठ ने 10 पृष्ठीय विस्तृत आदेश में स्पष्ट तौर पर कहा कि यदि इसका पालन नहीं हुआ तो इसे अवज्ञा माना जाएगा, और उनके विरुद्ध अवमानना की कार्रवाई की जाएगी। कोर्ट ने रजिस्ट्री को निर्देश दिए कि इस आदेश की प्रति के साथ स्टेट बार काउंसिल के चेयरमैन, हाईकोर्ट बार एसोसिएशन (जबलपुर, इंदौर व ग्वालियर) के अध्यक्ष, हाईकोर्ट एडवोकेट्स बार एसोसिएशन जबलपुर के अध्यक्ष के अलावा प्रदेश भर के जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्षों को नोटिस जारी करें।
न्यायालय ने कहा कि जिस तरह बातें सामने आई हैं, उससे हम बेहद हैरान, चिंतित और दुखी हैं। स्टेट बार का पत्र मिलने के बाद जवाब दिया गया था और स्टेट बार के चेयरमैन और सदस्यों से कहा था कि मुद्दों को चीफ जस्टिस के समक्ष विचार के लिए रखें। ऐसा करने के बजाय चेयरमैन ने राज्यव्यापी हड़ताल की घोषणा कर दी। इसके अलावा बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन ने भी 23 मार्च को स्टेट बार के चेयरमैन को पत्र लिखकर तत्काल हड़ताल वापस लेने के निर्देश दिए थे, जिसका पालन भी नहीं किया गया। जनहित और पक्षकारों के हित में मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने स्वतः संज्ञान लिया है।