जबलपुर # चाकू मारने पर तीन वर्ष का कारावास

 जबलपुर # चाकू मारने पर तीन वर्ष का कारावास
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जबलपुर। चाकू मारने के आरापी ग्राम कालाडूमर, पनागर निवासी बिरजू बर्मन का दोष न्यायालय ने सिद्ध पाया। अपर सत्र न्यायाधीश जयशंकर श्रीवास्तव की अदालत ने दोषी को तीन वर्ष के कारावास की सजा सुना दी। साथ ही एक हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक राजकुमार गुप्ता ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि आहत सुग्रीव पटेल ने पनागर थाने पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें आरोप लगाया था कि 24 नवंबर 2017 को आरोपित ने निस्तार का पानी सड़क पर बहाने के विवाद पर मारपीट शुरू कर दी। पहले आंगन में खड़ी मोटर साइकिल गिराई। इसके बाद चंडी मेला घूमने के दौरान चाकू से हमला कर दिया। इससे काफी खून बहा। यदि समय पर प्राथमिक उपचार न होता तो जान भी जा सकती थी। अदालत ने आरोप सिद्ध पाकर सजा सुना दी।

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