जबलपुर # कांग्रेस नेत्री तलविंदर कौर गुजराल व पति शंभूनाथ सोनकर की अग्रिम जामनत अर्जी निरस्त

फर्जी दस्तावेजों के जरिए जमीन हड़पने के आरोप का मामला
जबलपुर (सेटन्यूज़)। फर्जी दस्तावेजों के जरिए जमीन हड़पने के मामले में आरोपित कांग्रेस नेत्री तलविंदर कौर गुजराल व उनके पति शंभूनाथ सोनकर की अग्रिम जामनत अर्जी न्यायलय ने निरस्त कर दी।
अपर सत्र न्यायाधीश चंद्र सेन मुवेल की अदालत ने अपने आदेश में साफ किया कि प्रकरण में अपराध पंजीबद्ध होने के बाद से ही आवेदकगण न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए। इस वजह से मामले की गंभीरता और परिस्थिति को देखते हुए फिलहाल अग्रिम जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता।
अप्रैल माह में न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी सरिता जतारिया की अदालत ने दोनों आवेदकों के विरुद्ध धोखाधड़ी समेत अन्य धाराओं के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया था। न्यायलय ने दोनों को 27 जून को उपस्थित होने के निर्देश दिए थे। इसी मामले में तलविंदर कौर और शंभूनाथ ने अग्रिम जमानत के लिए अर्जी प्रस्तुत की थी।
आवेदकों का कहना था कि वे निर्दोष हैं और उनके खिलाफ आधारहीन आरोपों के आधार पर प्रकरण दर्ज कराया गया है। वहीं आपत्तिकर्ता सुशील सोनकर की ओर से अधिवक्ता सुनील पांडेय और राज्य शासन की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक कुक्कू दत्त ने जमानत अर्जी का विरोध किया। मूल परिवाद में कहा गया कि शंभूनाथ और सुशील के पिता स्व. रामस्वरूप सोनकर ने तिलहरी स्थित खसरा नंबर 306 की करीब ढाई एकड़ जमीन खरीदी थी। परिवादी ने आरोप लगाया कि शंभूनाथ सोनकर ने अपनी मां जीवरानी देवी और भाई सुशील के नाम से 15 जुलाई 1986 को फर्जी दस्तावेजों के जरिए हकत्याग (दस्तबरदारी) निष्पादित करवा लिया। इसके बाद फर्जी तरीके से नामांतरण करवा कर जमीन अपने नाम करा ली।