जबलपुर # हत्या के आरोपी प्रियांश के पिता की याचिका निरस्त, मकान तोड़ने के मामले में हाईकोर्ट ने हस्तक्षेप से किया इनकार

जबलपुर, सेटन्यूज़। बहुचर्चित वेदिका हत्याकांड के आरोपी प्रियांश विश्वकर्मा के पिता का मकान तोड़ने के मामले में हाईकोर्ट ने हस्तक्षेप से इनकार कर दिया। दरअसल, प्रियांश के पिता लीलाधर विश्वकर्मा ने याचिका दायर कर बताया कि नगर निगम जबलपुर की ओर से उन्हें 4 नोटिस भेजे गए हैं। इसमें कहा गया है कि मकान का निर्माण अवैध है, इसलिए क्यों न उसे तोड़ दिया जाए। जस्टिस जीएस आहलूवालिया की एकलपीठ ने याचिका यह कहते हुए निरस्त कर दी कि याचिकाकर्ता के पास अन्य विकल्प उपलब्ध हैं।
कोर्ट ने कहा कि चूंकि याचिकाकर्ता ने खुद यह स्वीकारा किया है कि उसने निर्माण के लिए भवन अनुज्ञा प्राप्त नहीं की है। इसके साथ-साथ भवन स्वीकृति लिए बिना ही निर्माण कराया गया है। इसके अलावा जिस नवनिवेश कॉलोनी में उक्त मकान बनाया गया है, वह अवैध कॉलोनी है। इन सभी कारणों से कोर्ट ने मामले में हस्तक्षेप से इनकार कर दिया।
लीलाधर विश्वकर्मा ने याचिका दायर कर बताया कि नगर निगम ने उसे 26 जून से 30 जून के बीच धारा 307(3) के 4 नोटिस भेजे। उसने इन नोटिस का जवाब भी दिया। याचिकाकर्ता का कहना है कि जमीन उसके ही नाम पर है, और वह लगातार इसका टैक्स भी जमा कर रहा है। वहीं, नगर निगम की ओर से कोर्ट को बताया गया कि याचिकाकर्ता ने बिना भवन अनुज्ञा और नक्शा स्वीकृत कराए निर्माण कराया है, जोकि अवैधानिक है। ऐसे मामले में कम्पाउंडिंग का प्रावधान भी नहीं है। सुनवाई के बाद न्यायालय ने लीलाधर की याचिका निरस्त कर दी।