डिंडौरी # सार्वजनिक स्थल पर बैठकर शराब पीने वाले आरोपियों को एक—एक हजार का अर्थदण्ड की सजा

डिंडौरी, गणेश मरावी। सहायक मीडिया सेल प्रभारी प्रमोद कुमार पटेल, एडीपीओ शहपुरा जिला डिण्डौरी द्वारा बताया गया कि, थाना शहपुरा के अप. क्र. 305/2023 एवं प्र.क्र. 297/2023 के आरोपी रामजी झारिया पिता बलराम झारिया उम्र 23 वर्ष निवासी बरौदा थाना शहपुरा जिला डिण्डौरी, हजारी लाल मरावी पिता पंचम सिंह उम्र 54 वर्ष निवासी ग्राम सतपहरी थाना निवास जिला मण्डला एवं आरोपी धनीराम पिता कोदू सिंह आर्मो उम्र 45 निवासी डुण्डी सरई थाना शाहपुर जिला डिण्डौरी को जबलपुर रोड स्थित पेट्रोल पंप के पास सार्वजनिक स्थल पर बैठकर शराब पीने के मामले में न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी शहपुरा जिला डिण्डौरी द्वारा सभी आरोपियों को धारा 36(बी) मप्र आबकारी अधिनियम 1915 के अपराध में दोषी पाते हुए एक—एक हज़ार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। शासन की ओर से प्रमोद कुमार पटेल, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी शहपुरा द्वारा संचालन किया गया।
घटना का संक्षिप्त विवरण
थाना शहपुरा पुलिस द्वारा प्रेटोलिंग के दौरान जबलपुर रोड पेट्रोल पम्प के पास पहुचे जहां तीन व्यक्ति शराब पीते हुये मिला जिसके पास दो कांच की शीशी में जिसमें हन्टर वियर लिख है आधी भरी हुई है। तीन डिस्पोजल एक नमकीन का पैकेट खुला हुआ मिला । उक्त तीनों व्यक्ति से उसका नाम पता पूछने पर अपना नाम रामजी झारिया पिता बलराम झारिया उम्र 23 साल नि0 ग्राम बरौदा 2- हजारी लाल पिता पंचम सिंह मरावी उम्र 54 साल नि0 शहपुरा 3 धनीराम पिता कोदू सिंह आर्मो उम्र 45 साल नि. डुण्डी सरई थाना शहपुरा का होना बताया जिससे सार्वजनिक स्थान पर बैठ कर शराब पीने के संबंध में पूछताछ किया जो कोई उचित कारण नहीं बताया उपरोक्त आरोपीगण का कृत्य धारा 36 बी आबकारी एक्ट का दण्डनीय पाये जाने से आरोपीगण रामजी झारिया, हजारी लाल, धनीराम के कब्जे से दो कांच कि शीशी जिसमें हन्टर वियर लिखा है आधी भरी हुई, तीन डिस्पोजल एक नमकीन का पैकेट खुला हुआ मुताबिक जप्ती पत्रक के 20/06/2023 के 20.30 बजे विधिवत जप्त किया जाकर बाद जप्ती कार्यवाही के आरोपीगण रामजी झारिया, हजारी लाल, धनीराम का मेडीकल फार्म भरकर हमराह लेकर सीएचसी शहपुरा पहुच आरोपीगण का मेडीकल कराया जो डांक्टर साहब द्वारा आरोपीगण को शराब के नशे में होना लेख किये है आरोपियों के विरूध्द अपराध धारा 36बी आबकारी एक्ट का कायमी किया जाकर विवेचना में लिया जाकर विवेचना पश्चात चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।