जबलपुर : पत्रकार गंगा पाठक को हाईकोर्ट से लगा बड़ा झटका, आदिवासियों की जमीन घोटाला मामले में राहत पाने लगाई गई याचिका हुई खारिज
पत्रकार गंगा पाठक को हाईकोर्ट से लगा बड़ा झटका, आदिवासियों की जमीन घोटाला मामले में राहत पाने लगाई गई याचिका हुई खारिज

SET NEWS, जबलपुर। मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने आदिवासियों की जमीनों की खरीद फरोक्त मामले में आरोपी बनाये गये पत्रकार गंगा पाठक के बेटे प्रखर पाठक की याचिका को खारिज कर दिया है। मप्र उच्च न्यायालय में प्रखर पाठक की याचिका में जबलपुर पुलिस अधीक्षक को दी गई शिकायत पर कार्रवाई करवाने के लिए प्रार्थना की गई थी। जिसे अदालत ने खारीज करते हुए याचिकाकर्ता को स्वतंत्रता दी है कि वो निचली अदालत में प्राईवेट कम्पलेंट दायर कर कर सकता है।
मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के जस्टिस विवेक अग्रवाल की एकलपीठ ने कहा है कि यह शिकायत नो अगस्त 2023 को जबलपुर पुलिस अधीक्षक को की गई थी। एसपी को कार्रवाई करना होता, तो वे अब तक कर लेते।
प्रखर पाठक की ओर से दायर इस याचिका में कहा गया था कि उनके पिता पत्रकार गंगा पाठक ने सामान्य व्यक्तियों की जमीनें मानकर जनवरी और फरवरी 2019 में दस जमीनें खरीदी थीं। बाद में पता चला कि उक्त जमीनें आदिवासियों की हैं। रमाकांत सतनामी ने मीडिएटर बनकर उनके पिता के साथ धोखाधड़ी की है।
इस मामले में जबलपुर पुलिस अधीक्षक को दी गई शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई न होने पर यह याचिका उच्च न्यायालय में दायर की गई थी। न्यायालय ने सुनवाई के बाद प्रखर पाठक की ओर से दायर को खारीज कर दिया है।
