Jabalpur News : निगम मुख्यालय सहित 16 संभागों में लोक अदालत आज, कर जमा करने पर मिलेगी छूट

नगर निगम मुख्यालय सहित शहर के सभी 16 संभागीय कार्यालयों में लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। जिसमें बकाया संपत्ति, जलकर सहित अन्य कर जमा करने पर बकायादारों को अधिभार में छूट का लाभ दिया जाएगा। निगमायुक्त आशीष वशिष्ठ ने बताया कि लोक अदालत का आयोजन सुबह 10 बजे से शाम छह बजे तक किया जाएगा। जिसमें करदाताओं को भारी राहत प्रदान की जाएगी। इस दौरान लंबे समय से लंबित राजस्व से संबंधित प्रकरणों का भी निपटारा किया जाएगा।
उपायुक्त राजस्व पीएन सनखेरे ने सभी संभागीय अधिकारियों को भी निर्देशित किया है कि लोक अदालत में आने वाले सभी करदाताओं का सहयोग कर राशि जमा करने में सहयोग करें। उन्हें किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो सभी करदाता असानी से अपने-अपने करों की राशि जमा कर सकें ऐसी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें।
भेजे मैसेज, कराया एनाउसमेंट : उपायुक्त राजस्व ने बताया कि राजस्व विभाग के मुख्यालय से सभी करदाताओं को फोन काल करने के साथ-साथ एसएमएस के माध्यम से सूचना दी गई है जबकि एनाउसमेंट भी कराया गया है। ताकि अधिक से अधिक करदाता लोकअदालत के आयोजन से लाभांवित हो सके।
अधिभार में ऐसे मिलेगी छूट : उपायुक्त राजस्व पीएन सनखेरे ने बताया कि लोक अदालत में अधिभार में 50 से 100 फीसद तक की छूट दी जा रही है। जिन करदाताओं पर संपत्ति कर 50 हजार रुपये का अधिभार है उन्हें 100 फीसद और जलशुल्क पर 10 हजार रुपये का अधिभार है उन्हें भी अधिभार में 100 फीसद तक कि छूट दी जायेगी।
122 करोड़ बकाया वसूलने की कवायद : 31 मार्च को समाप्त हो रहे वित्तीय वर्ष के पहले नगर निगम 122 करोड़ रुपये का बकाया कर वसूलने की कवायद में जुटा हुआ है। नगर निगम ने जहां सख्ती बरतते हुए शहर के 42 हजार बकायाकरदाताओं को नोटिस भेजे हैं। वहीं बकायादारों सहित अन्य करदाताओं को एसएमएस भेजकर लोकअदालत में कर जमा कर छूट का लाभ लेने की अपील की गई है।