।। जबलपुर।। पार्क की जमीन में स्कूल बनाने पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

जबलपुर, (सेट न्यूज़)। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने राजधानी भोपाल के शाहपुरा सेक्टर-टू में पार्क की जमीन पर स्कूल भवन निर्माण पर यथास्थिति बनाए रखने की अंतरिम व्यवस्था दी है। न्यायालय ने अपने आदेश में साफ किया कि आगामी सुनवाई तक उक्त जमीन पर किसी भी तरह का निर्माण न करें।
जस्टिस न्यायमूर्ति विशाल धगट की एकलपीठ ने इस मामले में राज्य शासन, नगर निगम भोपाल और भोपाल विकास प्राधिकरण को जवाब पेश करने के निर्देश दिए। उक्त प्रकरण में अगली सुनवाई 24 अप्रैल को निर्धारित की गई है।
ग्वालियर की राजमाता (भारत माता) शिक्षा एवं समाज सेवा समिति की अध्यक्ष ऊषा शर्मा ने याचिका दायर कर कहा था कि वर्ष 2004 में भवन एवं पर्यावरण विभाग ने उक्त भूखंड पर स्कूल बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी।