जबलपुर में मारपीट, तोड़फोड़ की वारदातों में 5 घायल, रंगदारी वसूलने बदमाशों ने की वारदातें

जबलपुर। अधारताल, माढ़ोताल, रांझी और ओमती थाना क्षेत्रों में अवैध रुप से रुपयों की मांग कर मारपीट व तोड़फोड़ करने की पांच वारदातें सामने आई हैं| मारपीट की इस वारदात में पांच लोग घायल हो गए हैं|
अधारताल पुलिस थाने से प्राप्त जानकारी के अनुसार ड्यूप्लेक्स बी 12 समदड़िया अभिनव गोहलपुर निवासी 48 वर्षीय दूध डेयरी संचालक अजय उर्फ अज्जू यादव से गत दोपहर लगभग 2 बजे धर्मपाल डंडा लेकर उसके घर के सामने आया और उसकी डेयरी के अंदर घुसकर उसके साथ गाली गलौज करने लगा, गालियां देने से मना करने पर धर्मपाल उससे अवैध रूप से 5 हजार रूपये मांगने लगा, रूपये देने से मना करने पर धर्मपाल ने उसकी पीठ पर डंडे से हमला कर दूध के डिब्बे में और टंकी में तोड़फोड़ कर जान से मारने की धमकीदी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट पर धारा 333, 296, 324(4), 119(1), 115(2), 351(2), बीएनएस का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
इसी तरह माढ़ोताल में खजरी खिरिया बायपास माढ़ोताल निवासी 58 वर्षीय किसान किशन पटेल गत दिवस खेत से घर जा रहा था तभी सुबह लगभग 8 बजे राय वेयर हाउस पुलिया के पास मोटर सायकल में 4 अज्ञात लड़के आये और उसकी साईकिल रोक कर उससे शराब पीने के लिये पैसों की मांग कर चाकू से हमला कर घायल कर दिया और जान से मारने की धमकी दी| पुलिस ने अज्ञात चारों लड़कों के खिलाफ रिपोर्ट पर धारा 126(2), 296, 118(1), 119(1), 351(2), 3(5) बीएनएस का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
इसी प्रकार रांझी में गोकलपुर पंचायती कुंआ के पास निवासी 37 वर्षीय गार्ड राकेश यादव के घर गत रात लगभग 10 बजे पड़ोसी शांटू उर्फ सौरभ यादव गालीगलौज करते हुए घर में घुस आया और शराब पीने के लिए रुपए की मांग करते हुए मारपीट कर पीठ व कमर में अंदरुनी चोटें पहुंचाकर जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट पर धारा 296, 115(2), 332(सी), 119(1), 351(3) बीएनएस का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
इसी तरह रांझी में बाजार मेन रोड रांझी निवासी 48 वर्षीय अनूप यादव गत रात लगभग 8.40 बजे शराब दुकान के बाजू से अपनी चिप्स नमकीन की दुकान पर था, उसी समय गोकलपुर रांझी निवासी सांटू उर्फ सौरभ यादव उसकी दुकान पर आया और शराब पीने के लिये एक हजार रूपये मांगने लगा, रूपये देने से मना करने पर गालीगलौज व मारपीट कर गाल एवं छाती में अंदरूनी चोटे पहुंचाकर, जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट पर धारा 296, 119(1), 351(3) बीएनएस का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
वहीं ओमती में अमृत अपार्टमेंट कृपाल चौक निवासी 25 वर्षीय ऋषभ पाल गत दिवस अपनी एक्टिवा से अपने दोस्त प्रकाश ठाकुर एवं वेदांत मिश्रा के साथ भरतीपुर गया था, रात लगभग 9.15 बजे सामुदायिक भवन के पास खड़े थे तभी भरतीपुर निवासी बिल्लू उर्फ आकाश सोनकर एवं अर्जुन सोनकर उसके पास आए और उससे शराब पीने के लिये पैसों की मांग करते हुए गाली गलौज व मारपीट करने लगे, उसके साथियों ने बीच बचाव किया तो दोनों ने जान से मारने की धमकी दी। रिपोर्ट पर धारा 296, 119(1), 115(2), 351(2), 3(5) बीएनएस का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।